शादी का झांसा, शोषण और ठगी: ट्रेलर चालक गिरफ्तार, ‘अभियान संवेदना’ के तहत त्वरित कार्रवाई

Journalist Amardeep Chauhan
http://amarkhabar.com
रायगढ़। शादी का वादा कर एक महिला के साथ दुष्कर्म, फिर उससे पैसे और गहने हड़पने तथा धमकी देने के मामले में रायगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। “अभियान संवेदना” के तहत की गई इस कार्रवाई में महिला थाना और खरसिया पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को ऑन-रोड दबोच लिया।
मामला 14 जुलाई 2026 को सामने आया, जब 35 वर्षीय पीड़िता ने महिला थाना रायगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता शहर की एक दुकान में सेल्स गर्ल के रूप में कार्यरत है। उसने बताया कि जनवरी 2025 में उसकी पहचान सुल्तान खान से हुई, जो दुकान पर ग्राहक बनकर आता था। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी ने प्रेम संबंध बनाते हुए शादी का वादा किया।
पीड़िता ने यह भी बताया कि उसने आरोपी को पहले ही अपने वैवाहिक स्थिति के बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उससे विवाह करेगा और अच्छे से रखेगा। इसी विश्वास में 21 फरवरी 2025 को आरोपी उसके किराए के मकान पहुंचा और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह लगातार उसके संपर्क में रहा और संबंध बनाता रहा।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने विश्वास का फायदा उठाकर पीड़िता पर दबाव बनाया और उसके गहने गिरवी रखवाकर उससे प्राप्त रकम अपने पास रख ली। बाद में महिला को पता चला कि आरोपी पहले से विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं। इस पर सवाल उठाने पर आरोपी ने उसे गुमराह किया और विवाह से इंकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने पीड़िता को जान से मारने और गुंडों से उठवा लेने की धमकी भी दी, जिसके डर से पीड़िता को अपना ठिकाना तक बदलना पड़ा।
शिकायत मिलते ही महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। जांच में पता चला कि आरोपी ट्रेलर वाहन चलाता है और फरार है।
सूचना के आधार पर महिला थाना और खरसिया पुलिस की संयुक्त टीम ने जांजगीर-चांपा जिले के बिर्रा क्षेत्र में दबिश दी और आरोपी को ट्रेलर चलाते समय पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी मो. सुल्तान अंसारी उर्फ सुल्तान खान (34), मूल निवासी पलामू (झारखंड) है और रायगढ़ में रह रहा था। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी कुसुम कैवर्त, एएसआई सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक संदीप भगत, राजेश उरांव तथा खरसिया चौकी के आरक्षक धनंजय कश्यप सहित अन्य पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में रायगढ़ पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और ऐसे मामलों में त्वरित व कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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