तमनार पुलिस की बड़ी रेड: मंत्री-SP के कड़े निर्देशों का असर, 15 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ दिलबोध तिग्गा गिरफ्तार; भेजा गया जेल

Journalist Amardeep Chauhan
http://amarkhabar.com
विशेष क्राइम बुलेटिन | तमनार (रायगढ़)
13 जुलाई 2026
रायगढ़ जिले में अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ तमनार पुलिस ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर ग्राम डोलेसरा के उरांव मोहल्ला में घेराबंदी कर एक युवक को रंगे हाथों धर दबोचा। आरोपी अपने घर के पीछे बाड़ी में बड़े पैमाने पर हाथ भट्टी की बनी कच्ची महुआ शराब की तस्करी और बिक्री कर रहा था। पुलिस की इस दबिश से क्षेत्र के अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
मुख्य हाइलाइट्स
आरोपी: दिलबोध तिग्गा (उम्र 26 वर्ष), निवासी डोलेसरा।
बरामदगी: 15 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब (कीमत करीब ₹3,000)।
कार्रवाई: छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 59(क) के तहत केस दर्ज।
टीम: प्रधान आरक्षक विपिन पटेल (प्र०आर० 92) और आरक्षक 125।
पुलिस को देख भागे पियक्कड़, घेराबंदी कर दबोचा गया मुख्य सरगना
प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दिनांक 12 जुलाई 2026 को तमनार थाने की टीम (प्रधान आरक्षक विपिन पटेल और आरक्षक 125) क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और गश्त पर थी। इसी दौरान उन्हें ठोस सूचना मिली कि डोलेसरा स्कूल के पास उरांव मोहल्ले में अवैध शराब की बिक्री चल रही है।
पुलिस ने बिना वक्त गंवाए स्थानीय गवाहों (अक्षय एक्का और मनोज उरांव) को साथ लिया और मौके पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी। पुलिस की अचानक एंट्री देख वहां शराब पी रहे पियक्कड़ों में अफरा-तफरी मच गई और वे भाग निकले। हालांकि, पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी दिलबोध तिग्गा को चारों तरफ से घेरकर दबोच लिया।
बाड़ी में छिपाकर रखी थीं पीली और लाल जरीकेनें
जब पुलिस ने गवाहों के सामने आरोपी के मकान और पीछे बनी बाड़ी की सघन तलाशी ली, तो वहां से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। आरोपी ने बड़ी चालाकी से शराब को अलग-अलग जरीकेनों में छिपाकर रखा था:
05-05 लीटर की दो पीली जरीकेन (10 लीटर)
05 लीटर की एक लाल जरीकेन (5 लीटर)
कुल 15 लीटर कच्ची महुआ शराब को जब्त कर जब गवाहों को सुंघाया गया, तो उन्होंने इसके हाथ भट्टी की बनी तीखी महुआ शराब होने की पुष्टि की।
कागजात मांगने पर फूली सांसें; सीधे पहुंचेगा जेल
तमनार पुलिस ने जब आरोपी दिलबोध तिग्गा को शराब रखने या बेचने के संबंध में वैध लाइसेंस (कागजात) पेश करने का नोटिस दिया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। आरोपी ने लिखित में स्वीकार किया कि वह यह धंधा अवैध रूप से कर रहा था।
इसके बाद पुलिस ने शराब को सीलबंद कर आबकारी अधिनियम की गैर-जमानती धारा 34(2) और 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। रविवार सुबह 11:35 बजे आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
तमनार पुलिस का संदेश: क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है और ऐसी कार्रवाइयां आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।
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