घरघोड़ा में श्रमिकों को कानूनी अधिकारों की जानकारी, लोक अदालत से लेकर ई-श्रम तक पर हुआ मार्गदर्शन

Freelance editor Amardeep chauhan @ http://amarkhabar.com
घरघोड़ा। विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों के बीच कानूनी जागरूकता बढ़ाने की पहल करते हुए एक महत्वपूर्ण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के मार्गदर्शन तथा तालुका विधिक सेवा समिति घरघोड़ा के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें सालसा बिलासपुर की सक्रिय भूमिका रही।
शिविर का संचालन पैरालीगल वालंटियर बालकृष्ण चौहान, टीकम सिदार, लवकुमार चौहान एवं सुभाष चौधरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों को विस्तार से बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की “असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कानूनी सेवाएं योजना, 2015” का मूल उद्देश्य उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना और न्याय तक उनकी सहज पहुंच सुनिश्चित करना है।
वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अक्सर जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में यह योजना उन्हें न केवल कानूनी मदद देती है

बल्कि कार्यस्थल पर सम्मानजनक परिस्थितियों, उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण जैसे उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति भी जागरूक करती है।
शिविर में श्रम कानूनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सरल भाषा में जानकारी दी गई। इसमें वेतन और बोनस, कार्यस्थल सुरक्षा, दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा, महिला श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, श्रमिक पंजीयन और ई-श्रम कार्ड से मिलने वाले लाभों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। साथ ही बीमा और पेंशन योजनाओं की उपयोगिता भी समझाई गई।
कार्यक्रम के दौरान लोक अदालत और मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे श्रमिक बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के अपने मामलों का समाधान करा सकें। शिविर में आने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया और लोगों को अधिकाधिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया।
आयोजकों ने बताया कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों को वास्तविक रूप से कानूनी सहायता से जोड़ना है, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय से वंचित न रहे.
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