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कबाड़ के अवैध कारोबार पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 6 आरोपियों से करीब 15 टन कबाड़ और एक ट्रक जब्त

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में कबाड़ के अवैध कारोबार पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने इस कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही जा रही है । इसी क्रम में 13 जुलाई थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में पूंजीपथरा पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर सूचना पर ट्रक में अवैध रूप से परिवहन किये जा रहे कबाड़ जप्त किया गया है । कबाड़ भरे ट्रक क्रमांक सीजी 13 ए.वाई 3801 को सालसर चौक शनि मंदिर गेरवानी के पास पकड़ा गया जिसमें लोड 9 टन अवैध कबाड़ (कीमती 3 लाख रूपये) की विधिवत आरोपी वाहन चालक दिलीप कुमार पिता चिंता प्रजापति उम्र 24 साल निवासी मौदहा थाना मौदहा जिला हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) के कब्ज से जप्ती किया गया । आरोपी के विरुद्ध थाना पूंजीपथरा में इस्तगासा धारा 35(क),(ड) BNSS/ 303(2) BNS के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है ।

वहीं कल 14 जुलाई को पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार के दिशा-निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम, डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर टीआई राकेश मिश्रा के नेतृत्व में क्षेत्र के ढाबा और ट्रांसपोर्ट दुकान की आड़ में अवैध रूप से कबाड़ की क्रय करने वाले स्थानों पर पुलिस टीम द्वारा छापेमारी कर 05 व्यक्तियों को पकड़ा गया है । पुलिस टीम ने ऋषभ रोड लाइंस पूंजीपथरा के पास कबाड़ दुकान संचालित करने वाले आरोपित सौरभ सिंह के कब्जे से पुराने साइकिल पार्ट्स, लोहे के खम्भे करीब 1 टन कबाड़ की जप्ती की गई । बिन्नी ढाबा पूंजीपथरा के पास आरोपी राकेश महंत के कब्जे से 19 बोरी मैग्नीज और 40 क्विंटल लोहे का स्क्रैप जप्त किया गया । महुआ ढाबा गेरवानी के पास आरोपी घनश्याम नाग के कब्जे से 13 बंडल सरिया (करीब 1 टन) की जप्ती की गई है । इसी प्रकार लक्की कबाड़ी दुकान गेरवानी के संचालक राजेश सोनी के पास करीब 1 टन कबाड़ और फिरोज दुकान के पीछे पूंजीपथरा के पास आरोपी मो0 शकील के कब्जे से 27 बोरी स्पंज और करीब 1 टन स्क्रैप की जप्ती पुलिस टीम द्वारा किया गया । कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों से करीब 15 टन 300 किलो स्क्रैप कीमत ₹4,88,000 लाख का जप्त किया गया है । आरोपियों पर चोरी की संपत्ति रखने के आशंका पर थाना पूंजीपथरा में पृथक-पृथक इस्तगासा धारा 35(क),(ड) BNSS/ 303(2) BNS की कार्रवाई की गई तथा आरोपियों पर धारा 170 BNSS के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है ।

Amar Chouhan

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