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जंगली सुअर के शिकार के बिछाये करंट की चपेट में आकर हुई थी युवक की मौत, साक्ष्य छुपाने शव को डोंगरी नीचे छिपाया, पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

अमरदीप चौहान/अमरखबर:रायगढ़। रायगढ़ जिले में 11 अक्टूबर की सुबह जोबरो खार जंगल में एक युवक की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने जांच उपरांत अज्ञात शख्स के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। अज्ञात शख्स के द्वारा जंगली सुअर के शिकार के लिये बिछाये गए करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो जाने के बाद अज्ञात आरोपी के द्वारा साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया गया था।
मिली जानकारी के मुताबिक तमनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जोबरो खार जंगल में 11 अक्टूबर की सुबह सरोज बंजारा पिता कार्तिक राम बंजारा उम्र 22 वर्ष निवासी लमडांड खुरूसलेंगा की लाश मिली थी। खबरदूत डाॅट काम को मिली जानकारी के मुताबिक मर्ग जांच पंचनामा एवं पीएम रिपोर्ट के अवलोशन पर यह जानकारी मिली कि सरोज बंजारा की मौत जंगली सुअर मारने बिछाए गए अवैध करंट प्रवाहित जीआई तार के संपर्क में आने से हुई थी।
अज्ञात शख्स ने बिछाया था करंट
घटना स्थल से मिले साक्ष्य जीआई तार साबूत व जले हुए तार, बांस का तीरनुमा टुकडे, खून आलूदा कन्कड पत्थर, जले हुए बाल, कटा हुआ इंसानी अंगुली का छिलका मिला है। जिससे प्रतित होता है किसी अज्ञात व्यक्ती के द्वारा जंगली सुअर मारने के उद्देश्य से जीआई तार को लगभग एक किलो मीटर दूर से 11केवी विद्युत लाईन खंभा से कनेक्शन लेकर तार बीछाया गया था। जिसकी चपेट में आने से सरोज बंजारा की मौत हो गई थी।
साक्ष्य छुपाने का प्रयास
जंगली सुअर के अवैध शिकार के लिये बिछाये करंट प्रवाहित तार की चपेट में आकर युवक की मौत हो जाने के बाद अज्ञात शख्स ने साक्ष्य छुपाने के मंशा से मृतक के शव को घटना स्थल से घसिट कर डोंगरी नीचे छुपाने का प्रयास किया गया था। जांच के दौरान मृतक के दायें पैर टखना के पास विद्युत करेंट से जलने के निशान मिले है।
आरोपी की पतासाजी में जुटी पुलिस
अमरखबर डाॅट काम को मिली जानकारी के मुताबिक जंगली सुअर के शिकार के लिये तार बीछाने वाले अज्ञात शख्स यह जानता था कि इस करंट प्रवाहित तार के संपर्क में आने से किसी भी व्यक्ती की मृत्यु हो सकती है। इसके बावजूद जान बुझकर विद्युत की चोरी कर खुले जीआई तार में करेंट प्रवाहित किया था जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। जांच उपरांत पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 105, 238 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की पतासाजी में जुट गई है।

Amar Chouhan

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