घरघोड़ा में 1 नवंबर से पॉलीथिन-पानी पाउच की बिक्री पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
नगर पंचायत का फैसला: प्रतिबंधित सामग्री जब्त करने के साथ लगेगा जुर्माना, व्यापारियों को पुराना स्टॉक हटाने की हिदायत
घरघोड़ा, 23 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में अब पॉलीथिन कैरी बैग और पानी पाउच की बिक्री, उपयोग एवं वितरण पर रोक लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। नगर पंचायत घरघोड़ा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रतिबंध लागू करने की तारीख 1 नवंबर निर्धारित की है। निर्धारित तिथि के बाद प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग या बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पंचायत के इस निर्णय का सीधा असर किराना दुकानों, थोक व्यापारियों, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों, भोजनालयों और साप्ताहिक हाट-बाजार में कारोबार करने वाले विक्रेताओं पर पड़ेगा। ऐसे में व्यापारियों को प्रतिबंध लागू होने से पहले अपने पास मौजूद स्टॉक को समाप्त करने अथवा आपूर्तिकर्ताओं को वापस करने के लिए कहा गया है।
परिषद के संकल्प के आधार पर लिया गया निर्णय
नगर पंचायत परिषद की बैठक में पारित संकल्प के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य नगर क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे को कम करना और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखना बताया गया है।
पॉलीथिन कैरी बैग और प्लास्टिक से जुड़ी अन्य अपशिष्ट सामग्री अक्सर सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बिखरी दिखाई देती है। नालियों में जमा होने वाला प्लास्टिक जल निकासी को भी प्रभावित कर सकता है। इससे सफाई व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसी तरह की समस्याओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत ने प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है।
थोक व्यापारियों से लेकर फुटकर दुकानदारों तक के लिए निर्देश
नगर पंचायत ने प्रतिबंध के दायरे में केवल फुटकर दुकानदारों को ही नहीं, बल्कि थोक व्यापारियों, वितरकों, आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं को भी निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, नगर पंचायत क्षेत्र में प्रतिबंधित सामग्री का भंडारण, परिवहन और आपूर्ति नहीं करने को कहा गया है।
वहीं, दुकानदारों, व्यापारियों, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों, भोजनालयों और साप्ताहिक हाट-बाजार के विक्रेताओं से अपील की गई है कि वे 1 नवंबर से पहले अपने पास उपलब्ध पॉलीथिन कैरी बैग और पानी पाउच का स्टॉक खत्म कर लें या उसे वापस कर दें।
प्रतिबंध लागू होने के बाद इन सामग्रियों का नया स्टॉक मंगाने और ग्राहकों को वितरित करने पर रोक रहेगी। इसलिए कारोबारियों के लिए जरूरी है कि वे निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्था में बदलाव करें।
नियमों की अनदेखी पर जब्ती और जुर्माना
नगर पंचायत ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत प्रतिबंधित सामग्री जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
हालांकि, जारी जानकारी में जुर्माने की निश्चित राशि और कार्रवाई की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। ऐसे में प्रतिबंध लागू होने के बाद नगर पंचायत की ओर से की जाने वाली कार्रवाई के व्यावहारिक स्वरूप पर नजर रहेगी।
विकल्प अपनाने की जरूरत, तभी सफल होगी पहल
पॉलीथिन और प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण के लिए केवल प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ दुकानदारों और ग्राहकों को वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने के लिए भी प्रेरित करना होगा। कपड़े या अन्य उपयुक्त पुनः उपयोग योग्य थैलों का इस्तेमाल प्लास्टिक कचरे को कम करने में मददगार हो सकता है।
घरघोड़ा में 1 नवंबर से लागू होने वाला यह निर्णय नगर की स्वच्छता व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रतिबंध का पालन कितना प्रभावी ढंग से कराया जाता है और आम नागरिकों के साथ व्यापारिक वर्ग इसमें कितना सहयोग करता है।
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