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सतनामी समाज पर कथित टिप्पणी मामले में आशुतोष चैतन्य महाराज को राहत — SC/ST कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

जमानत

फ्रीलांस एडिटर जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम बिलासपुर, 17 नवंबर 2025।

तखतपुर प्रवचन के दौरान सतनामी समाज को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को सोमवार को SC-ST विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें कड़ी शर्तों के साथ जमानत स्वीकृत की।

₹50,000 के समग्र बांड और कड़ी शर्तों पर मंजूर हुई जमानत

अदालत ने चैतन्य महाराज को ₹25,000 का व्यक्तिगत बांड और ₹25,000 का जमानत बांड जमा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी किसी भी परिस्थिति में

किसी भी साक्षी को प्रभावित नहीं करेंगे,

भविष्य में प्रवचन के दौरान किसी भी समाज की धार्मिक-सामाजिक भावनाओं का सम्मान करेंगे,

और कोर्ट की हर निर्धारित पेशी में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।


गिरफ्तारी के बाद पेशी, गंभीर धाराओं के तहत दर्ज था प्रकरण

अधिवक्ता रवि पाण्डेय ने बताया कि चैतन्य महाराज के खिलाफ थाना तखतपुर में

आईपीसी की धारा 353,

बीएनएस की धारा 2 व 196,

और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गंभीर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां अभियोजन ने टिप्पणी को समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग रखी।


कोर्ट की सख्त चेतावनी: समाजिक संवेदनाओं का सम्मान अनिवार्य

जमानत स्वीकृत करते हुए अदालत ने कहा कि धार्मिक कथावाचन की आड़ में किसी भी जाति या समुदाय के प्रति अपमानजनक वक्तव्य बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। आगे यदि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, तो जमानत निरस्त भी की जा सकती है।

मामले पर समुदाय और प्रशासन की नज़र

सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और भविष्य की कोर्ट कार्यवाही पर नज़र बनाए रखेंगे। वहीं, पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच निष्पक्ष और निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जारी रहेगी।

समाचार सहयोगी सिकंदर चौहान की रिपोर्ट

Amar Chouhan

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