स्नैपचैट से शुरू हुई पहचान, शादी के वादे और 4.50 लाख रुपये के लेनदेन तक पहुंचा मामला; घरघोड़ा में युवक गिरफ्तार

amarkhabar.com
रायगढ़ में ‘अभियान संवेदना’ के तहत पुलिस की कार्रवाई, युवती ने शादी का भरोसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने और रकम लेने का लगाया आरोप
रायगढ़/घरघोड़ा, 25 अक्टूबर 2026। सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई पहचान, प्रेम और शादी के वादे तथा पैसों के लेनदेन से जुड़ा एक मामला घरघोड़ा थाना पहुंचा है। 23 वर्षीय युवती की शिकायत पर पुलिस ने 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। युवती ने आरोप लगाया है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और अलग-अलग समय पर उससे करीब 4 लाख 50 हजार रुपये भी लिए। बाद में रुपये वापस मांगने और शादी की बात करने पर युवक ने कथित तौर पर दोनों से इनकार कर दिया।
मामले में घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी पंकज चौहान, निवासी ग्राम अमलीडीह, के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक आईफोन मोबाइल भी जब्त किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
स्नैपचैट के जरिए हुई थी पहचान
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 23 अक्टूबर 2026 को घरघोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 22 अक्टूबर 2025 को उसकी पहचान स्नैपचैट के माध्यम से पंकज चौहान से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे मुलाकातें भी होने लगीं।
युवती के आरोप के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 को युवक ने उसे फोन कर प्रेम और शादी का भरोसा दिलाया तथा अपने गांव अमलीडीह बुलाया। वहां शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि इसके बाद युवक ने अलग-अलग मौकों पर शादी करने का भरोसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
4.50 लाख रुपये लेने का भी आरोप
शिकायत का दूसरा अहम पहलू पैसों के लेनदेन से जुड़ा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि युवक ने अलग-अलग समय पर उससे करीब 4 लाख 50 हजार रुपये लिए थे।
युवती के अनुसार, सितंबर 2026 में जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने युवक से रकम वापस मांगी और शादी करने के संबंध में भी बात की। आरोप है कि इस दौरान युवक ने रुपये लौटाने से इनकार कर दिया और शादी करने से भी मना कर दिया। इसके बाद युवती ने पुलिस से शिकायत की।
हालांकि, रकम के लेनदेन की परिस्थितियों, भुगतान के माध्यम और उससे संबंधित साक्ष्यों का विस्तृत ब्योरा पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में नहीं दिया गया है। इन पहलुओं पर विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
धारा 69 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 320/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त आईफोन मोबाइल प्रस्तुत किया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा।
‘अभियान संवेदना’ के तहत कार्रवाई
रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों पर कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे ‘अभियान संवेदना’ के तहत घरघोड़ा पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को पुलिस गंभीरता से लेती है। ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने महिला सुरक्षा और पीड़ितों को न्याय दिलाने को पुलिस की प्राथमिकता बताया।
फिलहाल मामले में पुलिस की कार्रवाई गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड तक पहुंची है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी।
प्रकाशन संबंधी संपादकीय सावधानी: भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 शादी का वादा पूरा करने के इरादे के बिना, उसे पूरा करने का इरादा न रखते हुए, यौन संबंध बनाने से संबंधित प्रावधान है; यह अपने आप में प्रत्येक ऐसे मामले को स्वतः दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखती। इसलिए खबर में पुलिस द्वारा दर्ज धारा का उल्लेख किया गया है, लेकिन बिना पर्याप्त आधार के आरोपी को दोषी या घटना को सिद्ध अपराध नहीं बताया गया है।
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