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महाजेंको की पर्यावरणीय स्वीकृति को एनजीटी ने किया रद्द

रायगढ़ जिले की सबसे बड़ी कोयला खदान को एनजीटी का झटका लगा है। महाजेंको को गारे पेलमा सेक्टर-2 कोल ब्लॉक के लिए मिली पर्यावरणीय स्वीकृति को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया है। 11 जुलाई 2022 को मिली स्वीकृति के पूर्व कई तथ्यों को नजरअंदाज किया गया था। महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी को रायगढ़ जिले में गारे पेलमा सेक्टर-2 कोल ब्लॉक आवंटित किया गया था। टिहली रामपुर, कुंजेमुरा, गारे, सराईटोला, मुड़ागांव, रोडोपाली, पाता, चितवाही, ढोलनारा, झिंकाबहाल, डोलेसरा, भालुमुड़ा, सरसमाल और लिबरा की कुल 2583.48 हे. भूमि पर ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइंस डेवलप की जानी थी।

शिवपाल भगत के केस में जो भी आदेश एनजीटी ने दिए थे, उनका पालन अब तक नहीं हो सका है। एक बिंदु आईसीएमआर की रिपोर्ट के लंबित रहने का रखा गया जिसमें तमनार क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य पर स्टडी की गई है। जो हाईड्रोलॉजिकल स्टडी प्रस्तुत की गई उससे क्षेत्र में पडऩे वाले प्रभाव स्पष्ट रूप से नहीं लिखे गए। एनजीटी ने माना कि ड्रेनेज और नाला डायवर्सन को उल्लेख नहीं किया गया है। भूजल दोहन के लिए एनओसी भी लैप्स होने को है।

महाजेंको के लिए यह कोल ब्लॉक शुरू करवा पाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। पर्यावरण के लिहाज से बेहद खतरनाक स्थिति तमनार क्षेत्र में हो चुकी है। इस कोल ब्लॉक में करीब 215 हे. जंगल काटे जाएंगे। 2077 हे. कृषि भूमि भी खत्म हो जाएगी। 2019 में 14 गांवों में भूअर्जन के लिए जनसुनवाई की गई थी। एनजीटी ने आदेश में कहा कि महाजेंको को मिला इन्वायरमेंट क्लीयरेंस में नियमों का उल्लंघन किया गया है। आईसीएमआर रिपोर्ट, हाईड्रोलॉजिकल स्टडी और कैरिंग कैपेसिटी सर्वे को अहम मानते हुए 11 जुलाई 2022 की ईसी को निरस्त कर दिया गया है।

महाजेंको को एनजीटी से तगड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा कि कंपनी अदालत की शरण ले सकती है। इस कोल ब्लॉक से 14 गांवों का अस्तित्व तकरीबन समाप्त हो जाएगा। प्रतिदिन 6000 क्यूबिक मीटर पानी केलो नदी से लिया जाएगा। इसके लिए एनीकट बनाने की परमिशन केलो परियोजना ने दी है। सबसे बड़ी परेशानी उन विस्थापितों की है जिनके कदम उनकी जड़ों से उखड़ जाएंगे। करीब 2245 परिवारों के 7063 लोग पूरी तरह विस्थापित होंगे। जबकि 2574 लोग प्रभावित होंगे।

Amar Chouhan

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