Latest News

छत्तीसगढ़ कैबिनेट में 14 मंत्रियों पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई टाली

सम्पादक जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायपुर । छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने अधिवक्ता अभ्युदय सिंह के माध्यम से दायर पीआईएल में तर्क दिया कि प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के आधार पर कैबिनेट में अधिकतम 13 मंत्री ही हो सकते हैं। ऐसे में 14 मंत्रियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164(1ए) का उल्लंघन है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि मंत्रिमंडल की सीमा से जुड़ा मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश के तत्कालीन शिवराज सिंह कैबिनेट को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला आना बाकी है।

चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो वहीं से निर्णय होना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता ने अदालत से समय मांगा और कहा कि वे दो हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट से दिशा-निर्देश प्राप्त करेंगे। अदालत ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की है।

Amar Chouhan

AmarKhabar.com एक हिन्दी न्यूज़ पोर्टल है, इस पोर्टल पर राजनैतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, देश विदेश, एवं लोकल खबरों को प्रकाशित किया जाता है। छत्तीसगढ़ सहित आस पास की खबरों को पढ़ने के लिए हमारे न्यूज़ पोर्टल पर प्रतिदिन विजिट करें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button