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छातामुरा में आंगनबाड़ी तोड़ रहे 3 लोगों को भेजा गया जेल

सम्पादक जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायगढ़।रायगढ़ के छातामुड़ा में निजी व्यक्तियों द्वारा शासकीय आदेश का हवाला देते हुए आंगनबाड़ी भवन को तोड़ने का मामला संज्ञान में आने पर प्रशासन ने तत्काल इस कृत्य में लिप्त तीन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम रायगढ़ श्री महेश शर्मा ने बताया कि आज ग्राम छातामुड़ा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के भवन को तोड़े जाने संबंधी घटना पर कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की हैं। घटना में संलिप्त 3 विभिन्न व्यक्तियों को पुलिस थाना जूट मिल से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर एसडीएम रायगढ़ द्वारा जेल दाखिल करने की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी भवन जिस भूमि पर निर्मित था उस भूमि के निजी व्यक्ति के हक में होने के संबंध में भी दस्तावेज जांच की कार्यवाही की जा रही है।

● *वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लेकर गुंडागर्दी करने वाले दो व्यक्तियों और जेसीबी चालक को जूटमिल पुलिस ने भेजा जेल*

● *आंगनवाड़ी भवन तोड़ने पहुंचे थे अनावेदक, मोहल्लेवासियों ने रोका तो धमकाने लगे*

● *शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने उठाए कड़े कदम*

● *अनावेदकों पर धारा 170, 126, 135(3) BNSS के तहत कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय पेश*

जूटमिल थाना पुलिस ने आज सुबह संत विनोबा नगर स्थित आंगनवाड़ी भवन को तोड़ने पहुंचे तीन व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की। वरिष्ठ अधिकारियों के नाम का धौंस दिखाकर मोहल्लेवासियों को डराने और सरकारी संपत्ति पर तोड़फोड़ करने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा।

       सुबह दीपक महोबिया और मुकेश कुमार जैन, जेसीबी चालक फिदा हुसैन को लेकर आंगनवाड़ी भवन तोड़ने पहुंचे। मोहल्लेवासियों ने जब विरोध किया तो उन्होंने कहा कि तहसील का आदेश है और तोड़फोड़ शुरू कर दी।

         सूचना मिलने पर जूटमिल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि अनावेदकों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लेकर दबाव बना रहे थे जिससे मोहल्लेवासियों से इनका वाद विवाद होने लगा मामले की गंभीरता को देखते हुए जूटमिल पुलिस ने भवन तोड़फोड़ कार्यवाही को रुकवा कर तत्काल अनावेदकों को गिरफ्तार किया

     पुलिस ने तीनों के खिलाफ *इस्तगासा क्रमांक 174-413/2025, धारा 170, 126, 135(3) BNSS* के तहत मामला दर्ज किया। आरोपियों को एसडीएम न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया।

*जेल गए अनावेदक* –

1. दीपक महोबिया (40 वर्ष) पिता स्व. रामकृष्ण महोबिया, निवासी वार्ड क्रमांक 30, तमेरपारा, जिला दुर्ग (वर्तमान निवास – चांदनी चौक, सोनारपारा, रायगढ़)
2. मुकेश कुमार जैन (48 वर्ष) पिता स्व. गोपीराम जैन, निवासी गोगा मंदिर के सामने, थाना जूटमिल, रायगढ़
3. फिदा हुसैन (29 वर्ष) पिता मोहम्मद सलीम, निवासी दर्रीतालाब के पास, थाना जूटमिल, रायगढ़

Amar Chouhan

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