रायगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा उल्लंघनों पर कार्रवाई, 5 कारखानों पर लाखों रुपये का जुर्माना

Journalist Amardeep chauhan
http://amarkhabar.com
रायगढ़, जून 2026।
कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ के उप संचालक राहुल पटेल द्वारा जिले में स्थापित विभिन्न कारखानों में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच के दौरान पाए गए सुरक्षा एवं श्रम कानून संबंधी उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इन मामलों में श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर पांच आपराधिक प्रकरणों का मई 2026 में निराकरण करते हुए संबंधित कारखानों के अधिभोगियों एवं प्रबंधकों पर अर्थदंड लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मां मंगला इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के अधिभोगी हर्षवर्धन गर्ग को कारखाना अधिनियम, 1948 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
इसी प्रकार गुरूश्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक मुकेश बंसल को सुरक्षा संबंधी नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के अधिभोगी एवं प्रबंधक प्रकाश बेहरा को कारखाना नियमावली के उल्लंघन के मामले में 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
वहीं सिंघल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अधिभोगी विनय कुमार शर्मा एवं कारखाना प्रबंधक जी.के. मिश्रा को श्रमिक सुरक्षा और कार्य समय संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर क्रमशः 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
इसके अलावा सावित्री राइस मिल के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक सूर्यकांत अग्रवाल को भी कारखाना अधिनियम के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
उप संचालक कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध भविष्य में भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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