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तमनार पुलिस की बड़ी कार्रवाई; 15 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ दिलबोध तिग्गा गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज

Journalist Amardeep Chauhan
amarkhabar.com

रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई की है। मुखबिर की सटीक सूचना पर डोलेसरा गांव के उरांव मोहल्ला में दबिश देकर पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में हाथ भट्टी की बनी कच्ची महुआ शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की घेराबंदी

प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दिनांक 12 जुलाई 2026 को तमनार थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक विपिन पटेल (प्र०आर० 92) अपने हमराह स्टाफ (आरक्षक 125) के साथ क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और गश्त (जुर्म जरायम पतासाजी) पर रवाना हुए थे। इसी दौरान ग्राम भ्रमण के समय पुलिस टीम को मुखबिर से एक बेहद पुख्ता सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि ग्राम डोलेसरा के उरांव मोहल्ला में एक युवक अपने मकान की बाड़ी में भारी मात्रा में अवैध रूप से हाथ भट्टी की महुआ शराब रखकर उसकी अवैध बिक्री कर रहा है।

पुलिस को देखकर भागे शराब पीने वाले, आरोपी दबोचा गया

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गवाहों (अक्षय एक्का और मनोज उरांव) को साथ लिया और मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी। पुलिस टीम को अचानक सामने देखकर वहां शराब पीने आए कुछ लोग मौके से भागने में सफल रहे। हालांकि, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घेराबंदी कर मकान के पास मौजूद मुख्य संदिग्ध को धर दबोचा। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम दिलबोध तिग्गा (उम्र 26 वर्ष), पिता माधवराम तिग्गा, निवासी उरांव मोहल्ला, डोलेसरा (थाना तमनार) बताया।

15 लीटर अवैध शराब और जरीकेन जब्त

पुलिस द्वारा गवाहों की मौजूदगी में आरोपी के मकान और बाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई, जिसे पीली और लाल रंग की जरीकेनों में भरकर रखा गया था।

पीली जरीकेन: 05-05 लीटर क्षमता वाली दो नग पीली जरीकेन (कुल 10 लीटर)।
लाल जरीकेन: 05 लीटर क्षमता वाली एक नग लाल जरीकेन (कुल 05 लीटर)।

आरोपी के पास से कुल जुमला 15 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3,000 रुपये आंकी गई है।

वैध दस्तावेज नहीं कर सका पेश, भेजा गया जेल

मौके पर पुलिस ने बरामद तरल द्रव्य को गवाहों को सुंघाया, जिन्होंने इसके महुआ शराब होने की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दिलबोध तिग्गा को शराब रखने और बेचने के संबंध में वैध कागजात (लाइसेंस) प्रस्तुत करने का नोटिस दिया। आरोपी द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज न होने की बात लिखित में देने के बाद, पुलिस ने शराब और जरीकेनों को विधिवत जब्त कर सीलबंद कर दिया।

आरोपी का यह कृत्य आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने पर, तमनार पुलिस ने आरोपी दिलबोध तिग्गा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। दिनांक 12.07.2026 को सुबह 11:35 बजे आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया और इसकी सूचना उसके परिजनों को दे दी गई है। थाना पुलिस मामले की आगे की विवेचना में जुट गई है।

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Amar Chouhan

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