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ट्रेलर चालकों को डीजल के लिये नहीं दिये पैसे तो चालकों ने मालिक को लगाया डेढ़ लाख का चूना

रायगढ़ जिले में ट्रेलर चालको को डीजल के लिये पैसे नही देने पर चालकों ने अपने मालिक को डेढ लाख का फटका लगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर पूरे मामले को जांच में ले लिया है।

एडिटर जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायगढ़ जिले में ट्रेलर चालको को डीजल के लिये पैसे नही देने पर चालकों ने अपने मालिक को डेढ लाख का फटका लगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर पूरे मामले को जांच में ले लिया है। उक्त मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार शुभम अग्रवाल ने जूटमिल थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि वह बरमकेला का निवासी है और ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। शुभम ने बताया कि उसके पास दो ट्रेलर है जिसमें ट्रेलर क्रमांक सीजी 13 एजेड 4055 का सुभाष और ट्रेलर क्रमांक सीजी 13 एजेड 8555 को अमित कुमार चलाता है। साथ ही साथ रिश्ते में भाई लगने वाले कृष्णा अग्रवाल का फर्म अविवा इंटरप्राईजेस के नाम ट्रेलर क्रमांक एजेड 7055 को सतीश कुमार चलाता है। तीनों ट्रेलर से वर्तमान में फ्लाईएस ट्रांसपोर्टिंग का काम किया जा रहा है।



शुभम अग्रवाल ने बताया कि 30 सितंबर को तीनो चालक एनटीपीसी लारा से फ्लाईएस लोड कर रायपुर के पाटन लिए रवाना हुए थे। इस बीच तीनों चालकों ने 01 अक्टूबर को फ्लाईएस खाली करने के बाद 02 अक्टूबर को तीनो चालक छपोरा पहुंचे। इस दौरान शाम करीब साढ़े 4 बजे फोन करके उन्होंने डीजल की मांग की। इस दौरान ट्रेलर चालकों को कहा गया कि आप तीनों को पर्याप्त मात्रा में डीजल दिया गया है, ट्रेलर रायगढ़ लेकर आ जाओ। जिसके बाद से तीनों ट्रेलर चालको का मोबाईल बंद हो गया।


शुभम अग्रवाल ने बताया कि 03 अक्टूबर को तीनो ट्रेलरो को जब जीपीएस के माध्यम से ट्रेक किया तो उक्त तीनो ट्रेलर लोकेशन छातामुडा के आसपास मिला। जहां अपने भाई के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि तीनो ट्रेलरो के चालक ट्रेलर में नही थे। साथ ही साथ तीनों ट्रेलरो से कुल 15 नग टायर मय डिस्क कीमत करीब 1 लाख 50 हजार की चोरी हो चुकी थी। पीड़ित शुभम अग्रवाल ने बताया कि बार-बार तीनों चालकों के मोबाईल नंबर में काल करने के बावजूद उनसे संपर्क नही हो पा रहा है। जिससे उसे आशंका है कि तीनों ट्रेलर चालकों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया होगा। बहरहाल पीडित शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट के बाद जूटमिल पुलिस सुभाष कुमार, अमित कुमार के अलावा सतीश कुमार के खिलाफ धारा 3(5) 303 (2) के तहत अपराध दर्ज कर पूरे मामले को जांच में ले लिया है।

Amar Chouhan

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