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रायगढ़ में सड़क हादसे के पीड़ित परिवार को बड़ी राहत, 62.41 लाख मुआवजे के साथ ब्याज भी मिलेगा

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36 वर्षीय फिटर की दुर्घटना में हुई थी मौत, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी सुनाया आदेश

रायगढ़। सड़क दुर्घटना में परिवार के कमाऊ सदस्य को खोने वाले परिजनों के लिए रायगढ़ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का फैसला आर्थिक राहत की दिशा में अहम साबित हुआ है। अधिकरण ने 36 वर्षीय अनिल कुमार कुर्रे की मृत्यु से जुड़े प्रकरण में कुल 62 लाख 41 हजार 650 रुपये की क्षतिपूर्ति निर्धारित की है। इसके साथ ही आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख 19 फरवरी 2025 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश भी दिया गया है। उपलब्ध गणना के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 तक मूल क्षतिपूर्ति और ब्याज की कुल राशि लगभग 69.65 लाख रुपये आंकी गई है। वास्तविक भुगतान की राशि भुगतान की तारीख और आदेश के क्रियान्वयन के अनुसार अलग हो सकती है।

प्रकरण में पीठासीन अधिकारी जितेंद्र कुमार जैन ने आदेश पारित किया। आवेदक पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रवीण कुमार त्रिपाठी और अधिवक्ता उपासना कुलदीप ने पैरवी की।

घरघोड़ा में ट्रक की टक्कर से गई थी जान

प्रकरण में प्रस्तुत विवरण के मुताबिक, 10 दिसंबर 2024 को अनिल कुमार कुर्रे अपने साथियों रघुनाथ साहू और डंडराम जायसवाल के साथ मोटरसाइकिलों से रायगढ़ आए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने कॉर्नेल स्कूल के पास काम पूरा करने के बाद वे वापस लौट रहे थे।

बताया गया कि डंडराम जायसवाल की बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल क्रमांक CG-13-XS-9065 अनिल कुर्रे चला रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 6:15 बजे घरघोड़ा स्थित बालाजी पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक MP65H0112 से उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई।

आवेदन में ट्रक चालक पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया था। हादसे में अनिल कुर्रे के सिर, नाक, हाथ और दोनों पैरों में चोटें आईं। उन्हें उपचार के लिए रायगढ़ के ओपेक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में पुंजीपथरा थाने में अपराध क्रमांक 274/2024 दर्ज किया गया था।

जिंदल स्टील में फिटर थे अनिल कुर्रे

अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत विवरण में बताया गया कि दुर्घटना के समय अनिल कुर्रे की उम्र 36 वर्ष थी। वह जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के पुंजीपथरा स्थित एसएसडी कैंपस में फिटर के पद पर कार्यरत थे। उनका मासिक वेतन 31,531 रुपये बताया गया।

आवेदक पक्ष ने यह भी दावा किया कि अनिल कुर्रे स्वरोजगार से लगभग 30 हजार रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त कमाते थे। इस तरह उनकी कुल मासिक आय 60,531 रुपये बताई गई। परिवार के भरण-पोषण में उनकी भूमिका को देखते हुए उनकी मृत्यु से आश्रित परिजनों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

परिजनों ने इसी नुकसान की भरपाई के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति की मांग की थी।

अलग-अलग मदों में तय हुई क्षतिपूर्ति

अधिकरण ने प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों और क्षतिपूर्ति के विभिन्न मदों के आधार पर कुल 62,41,650 रुपये निर्धारित किए। उपलब्ध विवरण के अनुसार, राशि का मदवार ब्योरा इस प्रकार है—

– आय की हानि: 40,09,100 रुपये
– भविष्य में आय की हानि: 20,04,550 रुपये
– अंतिम संस्कार व्यय: 18,000 रुपये
– संपत्ति की हानि: 18,000 रुपये
– स्नेह से वंचित होने के मद में: 1,92,000 रुपये

इन मदों को मिलाकर कुल क्षतिपूर्ति 62 लाख 41 हजार 650 रुपये निर्धारित की गई।

19 फरवरी 2025 से मिलेगा 7 प्रतिशत ब्याज

अधिकरण ने क्षतिपूर्ति की मूल राशि के साथ 19 फरवरी 2025 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, संबंधित अनावेदकों और बीमा कंपनी पर लागू दायित्व के आधार पर भुगतान किया जाना है।

16 अक्टूबर 2026 तक की गणना में ब्याज सहित राशि लगभग 69.65 लाख रुपये बताई गई है। हालांकि, अंतिम देय राशि भुगतान की वास्तविक तारीख, ब्याज की गणना और आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार तय होगी।

आश्रित परिवार को आर्थिक संबल

परिवार के कमाऊ सदस्य की असामयिक मृत्यु केवल भावनात्मक क्षति नहीं होती, बल्कि घर की नियमित आय, बच्चों और अन्य आश्रितों की जरूरतों तथा भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी असर डालती है। ऐसे मामलों में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति की मांग का उद्देश्य दुर्घटना से हुई आर्थिक हानि की कानूनी भरपाई सुनिश्चित करना होता है।

अनिल कुर्रे के मामले में निर्धारित क्षतिपूर्ति और ब्याज से उनके आश्रित परिजनों को आर्थिक सहारा मिलने का रास्ता खुला है। यह आदेश सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवारों के लिए उपलब्ध कानूनी क्षतिपूर्ति व्यवस्था के महत्व को भी रेखांकित करता है।

नोट: यह समाचार उपलब्ध प्रकरण-विवरण के आधार पर तैयार किया गया है। आदेश की प्रमाणित प्रति के बिना बीमा कंपनी की पहचान, प्रत्येक पक्ष की अंतिम देयता तथा भुगतान की स्थिति के संबंध में अतिरिक्त दावा नहीं किया जा रहा है।

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Amar Chouhan

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