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₹2000 तक पेमेंट पर क्या देना होगा 18% टैक्स? GST काउंसिल की बैठक में आज हो सकता है फैसला

GST Council Meet Today : सप्ताह के पहले दिन आज सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है और इसमें कई अहम मुद्दों पर विचार किया जा सकता है. इनमें से एक 2000 रुपये से कम मूल्य के पेमेंट पर 18% टैक्स लगाना भी शामिल है.

वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी GST Council की 54वीं बैठक आज होने वाली है और इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. इनमें सबसे अधिक चर्चा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स (Payment Aggregators) पर 18% जीएसटी लगाने पर विचार किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो फिर Debit-Credit Card से पेमेंट करना महंगा हो सकता है.

GST फिटमेंट पैनल का सुझाव
बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे संकेत मिले हैं कि GST Council की बैठक में जीएसटी फिटमेंट पैनल ने यह तर्क पेश किया है कि पेमेंट्स एग्रीगेटर ट्रांजैक्शंस के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और इसलिए उन्हें बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. मतलब फिटमेंट पैनल इन PAs पर जीएसटी लगाने के पक्ष में है. बता दें कि फिलहाल, पेमेंट्स एग्रीगेटर्स को 2,000 रुपये से कम की राशि के लेन-देन पर जीएसटी से छूट दी गई है.

80% पेमेंट्स 2000 रुपये से कम
भारत में कुल डिजिटल पेमेंट्स में से 80 फीसदी से ज्यादा ट्रांजैक्शंस न 2,000 रुपये से कम मूल्य के होते हैं. 2016 में की गई नोटबंदी (Demonetisation) के दौरान सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पेमेंट्स एग्रीगेटर्स को इन लेनदेन पर व्यापारियों को दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स लगाने से रोका गया था. एग्रीगेटर अभी व्यापारियों से प्रति ट्रांजैक्शन 0.5% से 2% तक शुल्क वसूलते हैं. ऐसे में अगर इन छोटे पेमेंट्स पर GST लागू होता है, तो फिर इसके बाद पेमेंट्स एग्रीगेटर्स इस अतिरिक्त लागत को व्यापारियों पर डाल सकते हैं।

Amar Chouhan

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