डिप्टी रेंजर मिलन भगत को जेल भेजा गया, विभाग ने विभाग से किया संपर्क
पूर्व में भी हो चुके हैं निलंबित सूत्र (लाखा बीट में हुआ रहा करोड़ों का घोटाला)
घरघोड़ा वन विभाग के डिप्टी रेंजर मिलन भगत को एसीबी/ईडब्ल्यूओ ने 17 मई 24 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने ठोस मिलन भगत को जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया है।
मिलन सिंह भगत, उपवनक्षेत्रपाल रायगढ़ वनमंडल के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक घरघोड़ा के कर्मचारी के रूप में हैं। वनमंडल अधिकारी, रायगढ़ वनमंडल के प्रतिवेदन दिनांक 19.05. 2024 उप पुलिस अधीक्षक एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर (छ.ग.) के पत्र क./उपुअ/ए.सी.बी. के अनुसार। / पी.पी./174/24 दिनांक 18.05.2024 के संदर्भ में थाना एसीबी / ईओडब्ल्यू रायपुर यूनिट बिलासपुर के क्राइम कमांड 0/2024 धारा 7 सशक्त सुरक्षा अधिनियम 1988 यथा रियायत अधिनियम 2018 के प्रकरण में मिलन सिंह भगत, उपवन क्षेत्रपाल दिनांक 17.05 .2024 को गिरफ्तार कर उन्हें दिनांक 18.05.2024 को न्यायालय रायगढ़ में न्यायालय के आदेश से जिला जेल रायगढ़ में गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, और अपील) नियम 1965 का उल्लंघन करने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, और अपील) नियम 1966 के बाद का निर्णय लिया गया है.
मिलन सिंह भगत, उपवनक्षेत्रपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में मिलन सिंह भगत, उपवनक्षेत्रपाल का मुख्यालय धरमजयगढ़ वनमंडल, धरमजयगढ़ निर्धारित किया जाता है।