नशे की सप्लाई चेन पर पुलिस का करारा प्रहार, तमनार में कैप्सूल तस्करी का भंडाफोड़

Freelance editor Amardeep chauhan @ http://amarkhabar.com
रायगढ़, 23 जनवरी —
रायगढ़ जिले में युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले तत्वों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तमनार पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल की सप्लाई में लिप्त एक आरोपी को धर दबोचते हुए उसके कब्जे से भारी मात्रा में कैप्सूल, बाइक और मोबाइल फोन जप्त किया है। इस मामले में सप्लाई चेन से जुड़े दो अन्य लोगों को भी नामजद कर एफआईआर दर्ज की गई है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (साइबर सेल) अनिल कुमार विश्वकर्मा तथा डीएसपी ट्रैफिक उत्तम प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में तमनार थाना पुलिस द्वारा की गई।
दरअसल, तमनार थाना क्षेत्र में लंबे समय से चोरी-छिपे प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति की सूचनाएं मिल रही थीं। इसे गंभीर मानते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और सतत निगरानी शुरू कराई। इसी कड़ी में 22 जनवरी 2026 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिना नंबर की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल से लैलूंगा की ओर से मिलूपारा की दिशा में नशीली कैप्सूल बिक्री के लिए ले जा रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मिलूपारा–कोड़केल मार्ग पर घेराबंदी की। कुछ ही देर में मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार मोटरसाइकिल सवार को रोका गया। पूछताछ में उसने अपना नाम निलमणी गुप्ता, पिता स्व. प्रेमलाल गुप्ता, उम्र 30 वर्ष, निवासी बिजना, थाना तमनार बताया। विधिवत एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देकर तलाशी ली गई, जिसमें मोटरसाइकिल के हैंडल के भीतर छिपाकर रखी गई प्लास्टिक पन्नी से प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल बरामद हुई।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अहम खुलासा करते हुए बताया कि बरामद 36 पत्ते स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस में से 6 पत्ते उसके स्वयं के हैं, जबकि शेष 30 पत्ते सुनील बेहरा, निवासी ग्राम लिबरा के हैं। सुनील बेहरा ने यह कैप्सूल लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर निवासी विकास यादव से मंगाए थे, जिसके लिए फोनपे के माध्यम से 6000 रुपये का भुगतान किया गया था। कैप्सूल मिलने के बाद इन्हें क्षेत्र में बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था।
पुलिस ने मौके से कुल 288 प्रतिबंधित कैप्सूल, एक बिना नंबर की बजाज पल्सर एनएस 125 मोटरसाइकिल, तथा एक मोटोरोला मोबाइल फोन जप्त किया है। जप्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 18 हजार रुपये बताई गई है।
इस संबंध में थाना तमनार में अपराध क्रमांक 18/2026 धारा 21(सी), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी निलमणी गुप्ता सहित सुनील बेहरा एवं सप्लायर विकास यादव के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की गहन विवेचना जारी है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कमला पुसाम, एएसआई शशिदेव भोई, प्रधान आरक्षक बनारसीलाल सिदार, हेमन पात्रे, हेम प्रकाश सोन, आरक्षक डोलनारायण सिदार, पुरुषोत्तम सिदार एवं अन्य पुलिसकर्मियों की सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस का स्पष्ट संदेश
इस कार्रवाई के बाद रायगढ़ जिला पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि नशे के अवैध कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के नेतृत्व में जिलेभर में मादक पदार्थों और प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई, बिक्री और परिवहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। जिला पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि युवाओं को नशे की बर्बादी से बचाकर एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज की दिशा में ठोस कदम उठाना है।