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अनाधिकृत अनुपस्थिति पर भृत्य को कारण बताओ नोटिस जारी

तीन दिवस में जवाब देने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

रायगढ़,9 दिसम्बर 2025/ जिला कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने जिला कलेक्टोरेट कार्यालय रायगढ़ में पदस्थ भृत्य श्री सूरज चौहान के लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने को गंभीर लापरवाही मानते हुए उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
             नोटिस में उल्लेख है कि श्री सूरज चौहान, निवासी कसेरपारा, चक्रधर नगर, रायगढ़, 28 अक्टूबर 2024 से बिना किसी पूर्व सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के निरंतर अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं। इस संबंध में पहले भी उन्हें 30 अक्टूबर 2025 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त सूचना पत्र उन्हें 6 नवंबर 2025 को प्राप्त हो चुका है, किंतु इसके बावजूद न तो वे अपने कर्तव्य पर उपस्थित हुए हैं और न ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।
            प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा संबंधित कर्मचारी को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे 3 दिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण के साथ अपने कर्तव्य पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत एकपक्षीय कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

समाचार सहयोगी सिकंदर चौहान

Amar Chouhan

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