संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटाई का आरोप, ग्राम सभा ने की कानूनी कार्रवाई की मांग

सम्पादक अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम तमनार, रायगढ़: ग्राम पंचायत सराईटोला के आश्रित ग्राम मुडागांव, तहसील तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में वन संरक्षण कानून के उल्लंघन का मामला सामने आया है जहाँ ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वनमंडल अधिकारी और महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
ग्रामीणों के अनुसार, संरक्षित वन भूमि और राजस्व भूमि में किसी भी प्रकार की वृक्ष कटाई ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। इसके बावजूद, महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और वन विभाग द्वारा हजारों वृक्षों की कटाई कर दी गई।

क्या है मामला?
ग्राम सभा ने आरोप लगाया है कि:
18 फरवरी 2025 और 21 मार्च 2025 को जारी आदेशों के आधार पर वन विभाग ने वृक्षों की कटाई की अनुमति दी।
27 मार्च 2025 को ग्राम पंचायत मुडागांव को आदेश दिया गया कि वह वन विभाग द्वारा की जाने वाली वृक्ष कटाई में सहयोग करे।
28 मार्च 2025 को वन विभाग ने संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 740 और 741 में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई कर दी।
ग्राम सभा का कहना है कि वन अधिकार कानून के तहत इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय को सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। यह भूमि 29.642 हेक्टेयर में फैली हुई है, जिसकी पुष्टि कलेक्टर, वनमंडल अधिकारी और आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई थी।

ग्राम सभा की मांग
ग्राम सभा ने इस कार्य को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए दोषी अधिकारियों और कंपनी के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
ग्रामवासियों ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाए। इस मामले ने स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
