वन विभाग की टीम ने इमारती लकड़ी का अवैध परिवहन करने वाले गाड़ी को किया जब्त..
धरमजगढ़/ रायगढ़ जिले के लैलूंगा व बाकारुमा वन परिक्षेत्र अंतर्गत दिनांक 13.09.2024 को एमएल सिदार, उप वनमण्डलाधिकारी लैलूंगा एवं विष्णु प्रसाद मरावी वन परिक्षेत्र अधिकारी बाकारूमा परिक्षेत्र के अगुवाई में बाकारूमा परिक्षेत्र के कर्मचारियों ने ससकोबा तिलडेगा मोड़ में शाम 05:00 बजे एक वाहन छोटा हाथी नं. CG 14 MG 6070 में वनोपज साल चिरान 59 नग 1.037 घ.मी. अवैध परिवहन करते हुए जप्त किया गया है। जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) क, छत्तीसगढ़ परिवहन अधिनियम 2001 की धारा 41 नि. (3), नि. 18, छ.ग. वनोपज व्यापार (विनियम) नियम 1969 की धारा 05 (1), छ.ग. वनोपज (व्यापार विनियम) काष्ठ नियम 1973 की धारा 3, 4 के तहत् अपराध होना पाये जाने पर संलिप्त व्यक्ति विदेश राम कुमार चौहान वल्द मन्नत राम चौहान, पता वार्ड क्र. 08 पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) के नाम से वन अपराध प्रकरण को 19981/07, दिनांक 13.09.2024 जारी किया गया।