रायगढ़ जिला कार्यालय में सख्ती: 10 दिसंबर से अनिवार्य होगी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति, देरी पर अवैतनिक अवकाश
फ्रीलांस एडिटर अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायगढ़।
जिला कार्यालय संयुक्त भवन रायगढ़ में अब समय पालन को लेकर कलेक्टर ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। 10 दिसंबर 2025 से कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। यह व्यवस्था अब पूर्णतः अनिवार्य कर दी गई है, और किसी भी तरह की ढिलाई पर सीधे कार्रवाई होगी।
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी का सख्त निर्देश: समय पर उपस्थिति तय
कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया है कि—
सुबह निर्धारित समय पर उपस्थिति और
शाम को कार्यालय से लौटते समय पुनः बायोमेट्रिक दर्ज करना
दोनों अनिवार्य हैं।
यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी उपस्थिति दर्ज नहीं करता है, तो उस दिन को अनुपस्थिति माना जाएगा और नियमों के अनुसार अवैतनिक अवकाश की कार्रवाई स्वतः प्रभावी होगी।
10:15 बजे अंतिम सीमा, उसके बाद होगी कार्रवाई
अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने बताया कि सुबह 10:15 बजे तक उपस्थिति दर्ज होना अनिवार्य है। इसके बाद दर्ज की गई उपस्थिति को देरी मानते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ स्टाफ को निर्देशों की पूरी जानकारी देने और पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है।
लक्ष्य—प्रशासन में अनुशासन और जवाबदेही
प्रशासन का मानना है कि बायोमेट्रिक प्रणाली से
समय पालन में सुधार होगा,
कार्यालयीन कार्य संस्कृति मजबूत होगी,
और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
यह निर्देश आने वाले समय में जिले के अन्य कार्यालयों में भी इसी सख्ती की नींव रखता हुआ दिख रहा है।
समाचार सहयोगी सिकंदर चौहान