जूटमिल हत्याकांड में आरोपी दीपक यादव को आजीवन कारावास, न्यायालय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

एडिटर जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायगढ़, 7 नवंबर । आज दिनांक 7 नवंबर 2025 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ श्री जितेंद्र जैन के न्यायालय से जूटमिल निवासी रमेश तिवारी उर्फ बब्बू महाराज हत्याकांड में फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने आरोपी दीपक उर्फ प्रकाश यादव पिता स्वर्गीय मिलाऊ राम यादव उम्र 42 वर्ष निवासी बाजीराव मोदहापारा, थाना जूटमिल को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103, 309(6), 331(7) और 238 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए हत्या एवं गृह-भेदन के अपराध में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
मामले की संपूर्ण विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा की गई थी, जबकि अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री पी.एन. गुप्ता ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं घटनाक्रम की कड़ी अखंड और प्रमाणिक सिद्ध हुई, जिससे आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया गया।
उल्लेखनीय है कि 26 सितंबर 2024 की सुबह जूटमिल क्षेत्र के बाजीराव पारा स्थित गंधरी पुलिया के पास रहने वाले 62 वर्षीय रमेश तिवारी उर्फ बब्बू महाराज का शव उनके घर में मिला था। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी आकाश मरकाम के साथ दो डीएसपी और लगभग 30 पुलिसकर्मियों की विशेष टीम गठित की गई थी, जिसने 72 घंटे के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली थी।
आरोपी दीपक यादव ने पुलिस को दिए अपने मेमोरेंडम बयान में स्वीकार किया था कि वह रुपए चोरी करने की नीयत से घर में घुसा था और पकड़े जाने के भय से बब्बू महाराज की हत्या कर दी। जांच टीम ने पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों की श्रृंखला तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की, जो अभियोजन पक्ष के लिए निर्णायक सिद्ध हुई।
पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल ने कहा कि जिले में गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित और प्रभावी विवेचना कर दोषियों को कठोर सजा दिलाने का उद्देश्य पुलिस का प्रमुख लक्ष्य है। नई भारतीय न्याय संहिता के तहत यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में दर्ज हुआ है, जिससे अपराधियों में कानून का भय और जनता में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास और अधिक सशक्त हुआ है।
समाचार सहयोगी सिकंदर चौहान की रिपोर्ट