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फर्जी पत्रकार व अन्य पर जिला बदर की कार्यवाही

पत्रकारिता के आड में लोगों को डराता धमकाता और अखबार में लोगों के खिलाफ खबर प्रकाशन करने की लगातार देता था धमकी!!!

कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने किया आदेश, अपराधियो पर लगाम कसने की गई कार्यवाही

अमरदीप चौहान/अमरखबर:बालोद/राजहरा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने जिले के तीन अपराधियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई की है। तीनों अपराधियों को 24 घंटे के भीतर बालोद जिले से बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में शब्बीर कुरैशी, पिता मतीन कुरैशी, साकिन वार्ड क्र. 24 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड राजहरा, थाना राजहरा व दो अन्य शामिल है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट एवं सुनवाई के उपरांत जिला दंडाधिकारी ने जिलाबदर की कार्यवाही की है। सभी आरोपितों को एक वर्ष के लिए बालोद जिला छोड़ने के आदेश जारी हुए है। राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत यह आदेश जारी किया गया है। बालोद राजस्व जिला सहित आसपास के जिले कांकेर, राजनांदगांव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, धमतरी, तथा दुर्ग जिले की सीमा से एक वर्ष बाहर रहना होगा। विभिन्न थानों में इन बदमाशों के विरुद्ध मारपीट, गुंडागर्दी, गाली- गलौज, जान से मारने की धमकी, लूटपाट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।

पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधीक्षक बालोद द्वारा शब्बीर कुरैशी, लिनेश बंसोडे उर्फ बाड्डु तथा देव निषाद उर्फ माटा के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 एवं 6 के तहत जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह आदेश कलेक्टर द्वारा 23 सितंबर को पारित किया गया है। जिसमे बताया गया कि थाना राजहरा क्षेत्र में शब्बीर कुरैशी वर्ष 2019 से लगातार सक्रिय होकर अपराध करते जा रहा था। जिसमे थाना राजहरा प्रभारी सुनील तिर्की एवम पूर्व थाना प्रभारी द्वारा स्थानीय एसडीएम कार्यालय में इश्तगासा सीआरपीसी की धारा 110 जा.फ़ौ. के तहत भी कार्यवाही की गई थी। बावजूद इसके शब्बीर कुरैशी के अपराधों पर रोक नही लग रही थी। जिसके कारण थाना प्रभारी सुनील तिर्की द्वारा शब्बीर कुरैशी के सारे अपराधो की फाइल खोलकर जिला बदर प्रतिवेदन तैयार कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालोद भेजा गया। जहाँ से पुलिस अधीक्षक एस आर भगत ने तत्काल संज्ञान लेते हुए 8 अप्रैल को जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी बालोद के नाम पत्र लिखकर जिला बदर की कार्यवाही के लिए भेजा और बालोद जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने साक्ष्यों के कथन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 एवम 6 के तहत जिला बदर का आदेश पारित किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बालोद के पत्र क्रमाक पुअ/बालोद / रीडर/जिला बदर/05/2024, दिनांक 08.04.2024 के अनुसार अनावेदक शब्बीर कुरैशी पिता मतीन कुरैशी, उम्र 23 वर्ष, साकिन वार्ड क्र. 24 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड राजहरा, थाना राजहरा, जिला बालोद (छ.ग.) थाना राजहरा क्षेत्र का एक अपराधिक एवं गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। थाना राजहरा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2019 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। थाना क्षेत्र का एक आपराधिक एवं गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, स्वयं को पत्रकारिता के आड में पत्रकार होने की बात कह कर लोगों को बताता है किंतु पत्रकार होने की कोई डिग्री / डिप्लोमा हासिल नहीं किया है। पत्रकार होने की बात कर लोगो को डराता धमकाता है, भय दिखाता है, अखबार में लोगो को उनके खिलाफ बाते प्रकाशन करने की धमकी देता है। लोगो के साथ गंदी गंदी गाली गलौच करना, अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गुण्डागर्दी कर लड़ाई झगडा, विवाद, मारपीट करना, प्राण घातक हमला करना, उसके खिलाफ शिकायत करने पर उत्तेजित होकर डराने धमकान पर उतारू हो जाना, ये सभी आपराधिक गतिविधियां करना पाया गया है। अपनी आपराधिक गतिविधियों को छुपाने के लिये अन्य स्तरों पर दबाव बनाने का प्रयास करता है। इसके आपराधिक गतिविधियों के कारण नगर एवं वार्ड में दहशत एवं आतंक का वातावरण निर्मित हो चुका है।

Amar Chouhan

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