स्वरोजगार की ओर मजबूत कदम: रायगढ़ में पीएम-अजय योजना से अनुसूचित जाति वर्ग को मिलेगा व्यवसाय का संबल
Freelance editor Amardeep chauhan @ http://amarkhabar.com
रायगढ़, 16 जनवरी 2026।
अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत रायगढ़ जिले में पात्र हितग्राहियों से विभिन्न आयजनित व्यवसायों के लिए ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
योजना की खास बात यह है कि इसके माध्यम से लघु उद्योग और छोटे व्यापार शुरू करने के लिए बैंकों के जरिए ऋण स्वीकृत कराया जाता है, वहीं शासन द्वारा निगम के माध्यम से अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। ऋण की इकाई लागत की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है, जिससे जरूरत और क्षमता के अनुसार व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलता है।
प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत किराना, मनिहारी, कपड़ा दुकान, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैन्सी स्टोर, मोटर मैकेनिक, सायकिल मरम्मत, टीवी-रेडियो व मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डिंग कार्य, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय जरूरतों के अनुसार अन्य व्यवसायों के लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
पात्रता और शर्तें स्पष्ट
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। नाम राशन कार्ड में दर्ज होना चाहिए और आधार कार्ड, पैन कार्ड, 5वीं, 8वीं या 10वीं की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
इसके अलावा आवेदक को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि उसने पूर्व में किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लिया है। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
कहां और कैसे करें आवेदन
इच्छुक एवं पात्र आवेदक आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ के कक्ष क्रमांक-94 में कार्यालयीन समय के दौरान प्राप्त और जमा किए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कांट-छांट या ओवरराइटिंग स्वीकार नहीं की जाएगी।
कुल मिलाकर, पीएम-अजय योजना रायगढ़ जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए स्वरोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर बनकर सामने आई है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
Raigarh desk