नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी प्रधान पाठक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

धारा 74, 75(i) बीएनएस, पॉक्सो एक्ट की धारा 8 व 10, और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(ब)(i) के तहत अपराध दर्ज
एडिटर जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला स्थित वाड्रफनगर क्षेत्र के एक प्राथमिक स्कूल के प्रधान पाठक पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोपी प्रधान पाठक ने स्कूल के ऑफिस में छात्रा को अकेले बुलाकर उसकी संवेदनशीलता से खिलवाड़ किया। घटना की सूचना छात्रा ने अपने पिता को दी, जिन्होंने तत्काल चौकी वाड्रफनगर में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 74, 75(i) बीएनएस, पॉक्सो एक्ट की धारा 8 व 10, और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(ब)(i) के तहत अपराध क्रमांक 180/2025 दर्ज किया। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर 14 अक्टूबर को उसके गांव में पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार किया और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।इस मामले ने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को जायज ठहराया है। पॉक्सो एक्ट के तहत इस तरह के अपराधों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान बना रहे। बलरामपुर पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया।इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था में सुरक्षा और अनुशासन की कमी को उजागर किया है, और यह संदेश भी दिया है कि किसी भी प्रकार की शैक्षिक संस्था में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। ऐसे मामलों में तत्काल कठोर कार्रवाई से अन्य शिक्षकों को भी अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी।यह भी ध्यान देने वाली बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में दोषी अधिकारियों के मामले में कोई नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी समय में इस घटना की जांच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बलरामपुर पुलिस इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रही है और बच्चों के संरक्षण के लिए कानून के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दिखा रही है।