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धौराभांठा साप्ताहिक बाजार में बिना अनुमति सभा पर प्रशासन सख्त, कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश



फ्रीलांस एडिटर अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम तमनार/रायगढ़। तमनार तहसील अंतर्गत ग्राम धौराभांठा स्थित साप्ताहिक बाजार मैदान में बिना अनुमति आयोजित की जा रही सभा पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यपालिक दण्डाधिकारी (तहसीलदार) तमनार द्वारा शनिवार को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, तालाबंदी अथवा घेराव करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धौराभांठा में आयोजित सभा के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके कारण इसे अवैध आयोजन माना गया है। प्रशासन ने सर्व साधारण, आम नागरिकों व संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना अनुमति ऐसे आयोजनों में शामिल होना भी कानूनन अपराध माना जाएगा।

आदेश में आगे उल्लेख है कि इस प्रकार की गतिविधियाँ यदि शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह धारा लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करने पर लागू होती है। उल्लंघन की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध विधिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। स्थिति को नियंत्रित रखने और किसी संभावित अव्यवस्था को रोकने के लिए आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक रायगढ़, अनुविभागीय दण्डाधिकारी घरघोड़ा व थाना प्रभारी तमनार को भेजी गई है।

स्थानीय प्रशासन का मानना है कि यह कदम क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं, ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों के बीच आदेश को लेकर चर्चा तेज है और कई लोग प्रशासन से अनुमति प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट करने की मांग भी कर रहे हैं।

फिलहाल, अधिकारियों का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले किसी भी आयोजन में नियमों का उल्लंघन न हो तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे।

डेस्क रिपोर्ट

Amar Chouhan

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