तमनार को नगर पंचायत की राह मिली रफ्तार, 15 वार्डों की अधिसूचना जारी; औद्योगिक अंचल को मिलेगा नगरीय विकास का हक

फ्रीलांस एडिटर अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायगढ़ | तमनार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद तमनार को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया अब ठोस आकार लेने लगी है। नगरीय प्रशासन विभाग ने तमनार नगर पंचायत के गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 15 वार्डों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही वर्षों से लंबित उस मांग को औपचारिक मान्यता मिल गई है, जिसके लिए तमनार क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और नागरिक लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं।
कोयला खदानों और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों से घिरे तमनार की सामाजिक-आर्थिक संरचना पिछले एक दशक में तेजी से बदली है। बढ़ती आबादी, यातायात का दबाव और राजस्व योगदान के बावजूद तमनार अब तक ग्राम पंचायत के ढांचे में ही संचालित हो रहा था। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 12 नवंबर को प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन हुआ था और अब वार्डों की संख्या तय होने के साथ नगर पंचायत गठन की प्रक्रिया ने औपचारिक गति पकड़ ली है।
नवगठित नगर पंचायत की सीमा में तमनार ग्राम पंचायत के साथ बासनपाली गांव को भी शामिल किया गया है। दोनों गांवों की वर्तमान सीमाएं ही नगर पंचायत की प्रशासनिक सीमा होंगी। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तमनार की जनसंख्या 5,465 और बासनपाली की 1,408 दर्ज की गई थी। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कुल 15 वार्ड निर्धारित किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि रायगढ़ जिले के सभी तहसील मुख्यालय नगरीय निकाय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन तमनार अब तक इस सूची से बाहर था। यही वजह रही कि विकास कार्यों को ग्राम पंचायत की सीमित स्वीकृति प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जबकि क्षेत्र में वाहनों की संख्या, व्यापारिक गतिविधियां और राजस्व संग्रह नगर पंचायत स्तर का हो चुका था।
तमनार तहसील जिले को डीएमएफ और सीएसआर मद में सर्वाधिक राशि उपलब्ध कराती है। खनिज राजस्व में भी इसका योगदान अग्रणी है, फिर भी बुनियादी शहरी सुविधाओं—जैसे सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, जल आपूर्ति और व्यवस्थित बाजार—की स्थिति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी। नगर पंचायत बनने के बाद इन कार्यों को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि करीब 14 वर्ष पूर्व, 8 सितंबर 2011 को तमनार को ‘विशेष क्षेत्र’ का दर्जा दिया गया था, जिसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। उस समय आसपास के 164 गांवों को विशेष क्षेत्र की सीमा में शामिल किया गया था। बाद में राज्य शासन ने 4 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी कर नगरीय निकाय गठन का मार्ग प्रशस्त किया। 12 नवंबर 2025 को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने संबंधी अधिसूचना प्रकाशित हुई और अब वार्डों की संख्या तय होने से यह प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है।
स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि नगर पंचायत का दर्जा मिलने से तमनार को उसका वास्तविक हक मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद लंबे समय से चली आ रही विकास की असमानता दूर होगी। अब निगाहें अगली प्रक्रिया—वार्ड परिसीमन और चुनाव—पर टिकी हैं, जिससे तमनार को पूर्ण रूप से नगरीय पहचान मिल सके।
समाचार सहयोगी सिकंदर चौहान