जमीन विवाद में हत्या का दोषी ठहराए गए लेदाराम को आजीवन कारावास

एडिटर जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम घरघोड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने मंगलवार को बहुचर्चित हत्या प्रकरण में आरोपी लेदाराम उर्फ लेद्दा राम तिर्की को कठोर सजा सुनाई। अदालत ने लेदाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला थाना लैलूंगा क्षेत्र के अपराध क्रमांक 232/2022 से सम्बंधित है। प्रकरण 1 अगस्त 2022 की रात का है, जब मृतक इरेनीयुस तिर्की, अपनी पत्नी के साथ खेत में धान रोपाई कर लौटने के बाद भोजन कर रहा था। इसी दौरान जमीन विवाद को लेकर इरेनीयुस और आरोपी लेदाराम में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। आवेश में आए लेदाराम ने धारदार टांगी से वार कर इरेनीयुस को गंभीर चोट पहुंचाई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
शिकायत मृतक के रिश्तेदार मसीह तिर्की ने थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य एवं गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष का नेतृत्व अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने किया।
सभी तर्कों और गवाहियों का गहन परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी लेदाराम तिर्की को हत्या का दोषी पाया और आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। साथ ही, मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति स्वरूप 1 लाख रुपये की अनुशंसा विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ को की गई है।