छत्तीसगढ़ में अब भूमि राशि पोर्टल 2.0 से होगा जमीन अधिग्रहण और मुआवजा का वितरण, जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें
सात से 15 दिन में प्रकाशित होंगी अधिसूचनाएं
21 दिन के भीतर भरी जानी है आपत्तियां
भूमि राशि 2.0 पोर्टल पर हुई कार्यशाला
रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही और मुआवजा वितरण का काम भूमि राशि पोर्टल 2.0 के माध्यम से किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क, परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय ने इस पोर्टल को लांच किया है। यह जानकारी वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में एनएचएआई (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के अधिकारियों ने दी।
अधिकारियों ने बताया कि सही तरीके से जमीन अधिग्रहण व मुआवजा वितरण नहीं होने से काफी परेशानी आती है, इसके चलते न्यायालय में काफी मामले चलते रहते है। इसलिए जमीन अधिग्रहण से पहले ही सारे कागजातों की जांच कर लेनी चाहिए कि वो कानून सम्मत है या नहीं।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को भूमि पोर्टल स्वचालित करता है। यह पोर्टल तेजी से अनुमोदन, निधि हस्तांरण और जीआइएस का उपयोग करके सटीक भूमि डेटा देता है। भूमि राशि पोर्टल 2.0 में धारा 3सी के अनुसार भूमि अधिग्रहण पर आपत्तियां 21 दिन के भीतर भरी जानी है।
देश में बने 54 हजार किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग
इस कार्यशाला में अधिकारियों ने बताया कि देशभर में दस वर्षों में 54 हजार किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए है। देश भर में दो लेन, फोर लेन, छह लेन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तीन लाख करोड़ की राशि देश भर में हाईवे प्रोजेक्ट पर खर्च की जा रही है।
भूमि राशि पोर्टल के जरिए अब अधिसूचनाओं के प्रकाशन का समय चार महीने से घटकर सात से 15 दिन हो गया है। इसके साथ ही यह पोर्टल जमीन अधिग्रहण से प्रभावित मालिकों को सही समय में मुआवजा प्रदान करता है। कार्यशाला में प्रमुख रूप से मुख्य महाप्रबंधक (एलए) विभव मित्तल, निदेशक(एलए) अभय जैन सहित अन्य बहुत से अधिकारी उपस्थित रहे।