घरघोड़ा रोपड़ी में तीन हाथियों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
अमरदीप चौहान/अमरखबर:बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन क्षेत्र में तीन हाथियों की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और मामले की सुनवाई शुरू की है। बुधवार को इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) और ऊर्जा सचिव ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में निर्धारित की है। पिछले माह रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में तीन हाथी बिजली के तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आकर मारे गए थे। मीडिया में आई खबरों के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और सुनवाई शुरू की।
कोर्ट ने इस याचिका पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी के प्रबंध निदेशक, ऊर्जा सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और राज्य सरकार को पक्षकार बनाया है। इस घटना के कुछ दिनों बाद दीपावली से ठीक पहले अचानकमार वन क्षेत्र में भी इसी प्रकार की घटना घटी, जिसमें शिकारियों ने जमीन पर करंट बिछाकर एक और हाथी की जान ले ली। इस मामले में भी उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऊर्जा सचिव से पूछा कि ऊपर लगे बिजली के तारों से हाथी किस तरह संपर्क में आए?
इसी सवाल को विद्युत वितरण कंपनी के एमडी से भी पूछा गया। दोनों अधिकारियों से शपथ पत्र पर जवाब मांगा गया था। बुधवार को ऊर्जा सचिव और विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया, जिसमें विभाग द्वारा उठाए गए कदमों और कार्य योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अंतर्गत बिजली के तारों को ऊपर करने और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की योजना साझा की गई। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी में निर्धारित की है, जो शीतकालीन अवकाश के बाद होगी।
जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान..✍️