ग्राम डोकरबुड़ा के ग्रामीणों ने ब्लैक डायमंड एक्सपलोसिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमीन के औद्योगिक उपयोग हेतू डाइवर्शन की घरघोड़ा एसडीएम के समक्ष दर्ज हुई आपत्ति

अमरदीप चौहान/अमरखबर:घरघोड़ा। ग्राम पंचायत (डोकरबूड़ा) छर्राटांगर अधिसूचित क्षेत्र में आता है अतः पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उद्योग प्लांट स्थापना हेतु पंचायत की अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। अतः सभी पंचायत वासियों की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखकर ‘शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन पर आपत्ति किये हैं’।

ग्राम डोकरबुडा में ब्लैक डायमंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन के संबंध में ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई है।
संदर्भ-राजस्व प्र. क्र. 0/अ-2/24-25, ग्राम डोकरबुड़ा प्रभात खबर न. 20, दिनांक- 21/10/24 ईश्तहार रा.प्रा.क्र./202410041500007/बी-121/2024-25 दिनांक 10.10.2024


संदर्भित पत्र के माध्यम से ब्लैक डायमंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हमारे पंचायत छर्राटांगर के आश्रित ग्राम डोकरबूड़ा स्थित भूमि खसरा न. 206, 207/1, 207/2 को औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने बाबत आपके न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिस हेतु दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु ईश्तहार जरी किया गया है जिसकी प्रतिलिपि सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत छर्राटांगर को ग्राम पंचायत के सूचनार्थ एवं अभिमत हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त संबंध में समस्त ग्राम वासियों द्वारा निम्न आपत्ति प्रस्तुत किया गया है-
ग्राम सभा में बिना प्रस्ताव व अभिमत के उपरोक्त भूमि को ब्लैक डायमंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विस्फोटक पदार्थ के भंडारण के प्रयोजन हेतु डायवर्सन व्यपवर्तन हेतु आवेदन लगाया है जो विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
इस प्रकार के उद्योग से निकलने वाले रसायन एवं प्रदूषक तत्व हमारे गांव की हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करेंगे, जिससे खेती और पशुपालन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। यह हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालेगा और अस्थमा, त्वचा रोग तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
हमारे ग्राम की अधिकतर आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। यदि इस प्लांट का निर्माण किया गया, तो लोगों की आजीविका पर गहरा संकट उत्पन्न होगा। विस्फोटक उद्योग के कारण ग्राम में सुरक्षा का संकट बना रहेगा जिससे हमारे बच्चों और परिवार के सदस्यों के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ग्रामवासियों में असुरक्षा की भावना और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. जिससे उनका जीवन स्तर और स्थानीय संस्कृति प्रभावित होगी।
इस प्लांट की स्थापना हेतु भूमि पर स्थित 200 से अधिक बड़े वृक्ष तथा हजारों छोटे वृक्ष काटे जायेंगे जिससे वन की हानि होगी साथ ही इस क्षेत्र में कई प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, और इस कंपनी के निर्माण से उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचेगा, जिससे जैव विविधता एवं प्राकृतिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
अवगत हो कि यह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है तथा प्रस्तावित भूमि के आसपास हाथियों का प्रवास होते रहता है जिससे हाथियों का प्राकृतिक विचरण व आवास प्रभावित होगा।
विस्फोटक नियम-2008 के प्रवधानों अनुसार ऐसे प्लांट के आसपास एक निर्धारित दूरी तक विभिन्न क्रियाकलाप प्रतिबंधित रहते हैं जिससे आसपास के भू स्वामी अपनी भूमियों का उचित उपयोग नहीं कर पाएंगे। तथा साथ ही उक्त प्रस्तावित भूमि के आसपास स्थित शासकीय भूमि वन भूमि से ग्राम वासी वनोपज प्राप्त करते हैं।
