गौहत्या कर बीफ (मांस) खाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

13 मार्च 25 को प्रार्थी देवेंद्र यादव उम्र 50वर्ष, निवासी मुड़ा पारा घिंचा पानी ने थाना पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके द्वारा एक वर्ष पूर्व अपने दो नग गौ वंश को गांव के ही एक व्यक्ति करम साय चौहान को देख रेख हेतु दिया था। दिनांक 12 मार्च 25 को करम साय के द्वारा दोनो गौ वंशों को एक पेड़ में बांधकर रखा गया था, जिसे पाकरगांव निवासी आरोपी बलासियुश एक्का व तेज कुमार लकड़ा के द्वारा दोपहर में चोरी कर ले गए थे, चोरी कर लिए दो गौवांशों में से एक गौ वंश के हत्या कर मांस बनाकर खा गए हैं।रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपियों के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में बी एन एस की धारा 303(2), 325, 3(5) तथा छ. ग. कृषक पशु परिरक्षण अधि.2004 की धारा 4,5,10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान थाना पत्थलगांव पुलिस के द्वारा दोनो आरोपी बलासियूस एक्का व तेज कुमार लकड़ा की पता साजी कर हिरासत में ले लिया गया है, व आरोपियों के कब्जे से गौवंश का कटा सिर व सीना के भाग को जप्त कर लिया गया है।
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने तथा उनके विरुद्ध प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर दोनों आरोपी क्रमशः 1. बलासियुस एक्का उर्फ गुड्डू बिहारी उम्र 40वर्ष निवासी मुड़ा पारा मंझापारा पाकरगांव थाना पत्थलगांव जिला जशपुर (छ ग)।2. तेज कुमार लकड़ा उर्फ पनडुब्बी उम्र 50वर्ष निवासी पाकरगांव स्कूलपारा थाना पत्थलगांव जिला जशपुर (छ ग) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि घटना के बाद तत्काल पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऑपरेशन शंखनाद लगातार जारी रहेगा।
