गारे सेक्टर-1 कोयला परियोजना: प्रभावित परिवारों के लिए व्यापक R&R पैकेज घोषित, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने का दावा
फ्रीलांस एडिटर जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम तमनार, रायगढ़।
गारे सेक्टर-1 कोयला ब्लॉक की प्रस्तावित जनसुनवाई से पहले प्रशासन और परियोजना प्रबंधन ने प्रभावित परिवारों के लिए तैयार किए गए पुनर्वास-पुनर्प्रतिस्थापन (R&R) पैकेज का विस्तृत खाका सार्वजनिक कर दिया है। यह पैकेज भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्प्रतिस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act) तथा छत्तीसगढ़ राज्य आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) के अनुरूप तैयार किया गया है।
परियोजना पक्ष का कहना है कि यह पैकेज केवल जमीन अधिग्रहण का औपचारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है।
आवास सहायता: श्रेणीवार प्लॉट और निर्माण अनुदान
राज्य पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार प्रभावित परिवारों के लिए आवासीय प्लॉट का प्रावधान किया गया है—
भूमिहीन परिवार: 300 वर्गमीटर प्लॉट
लघु/सीमांत किसान: 450 वर्गमीटर प्लॉट
अन्य किसान परिवार: 600 वर्गमीटर प्लॉट
इन सभी श्रेणियों के लिए ₹1,50,000 की मकान निर्माण सहायता अलग से प्रदान की जाएगी, ताकि विस्थापित परिवार स्थायी आवास तैयार कर सकें।
रोजगार, एकमुश्त भुगतान या पेंशन—तीसरी अनुसूची के विकल्प
LARR Act, 2013 की तीसरी अनुसूची के तहत प्रभावित परिवारों को तीन विकल्पों में से किसी एक का चयन करने की सुविधा होगी—
उपलब्धता के आधार पर परिवार के एक सदस्य को परियोजना में रोजगार,
या
₹5,00,000 एकमुश्त मुआवज़ा,
या
₹3,100 प्रतिमाह की पेंशन—20 वर्ष की अवधि के लिए।
यह प्रावधान उन परिवारों के दीर्घकालिक आर्थिक स्थायित्व को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो भूमि अधिग्रहण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे।
जीविकोपार्जन सहायता: आजीविका को फिर से खड़ा करने में मदद
पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान आजीविका प्रभावित न हो, इसके लिए अतिरिक्त सहायता प्रावधान किए गए हैं—
₹36,000 एकमुश्त जीविकोपार्जन सहायता
₹25,000 पशुबाड़ा या छोटी दुकान शुरू करने हेतु
₹25,000 कारीगरों, व्यवसायियों और छोटे उद्यमियों के लिए विशेष सहायता
यह सहायता उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो परंपरागत तरीकों से आजीविका चलाते थे।
परिवहन एवं पुनर्वास अनुदान
स्थानांतरण एवं पुनर्स्थापना की लागत को ध्यान में रखते हुए प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा—
₹50,000 स्थानांतरण (ट्रांसपोर्ट) सहायता
₹50,000 पुनर्वास सहायता
परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस राशि का उद्देश्य पुनर्वास प्रक्रिया को बिना आर्थिक बोझ के पूरा करवाना है।
कुल पैकेज: श्रेणीवार मुआवज़े की घोषणा
जमीन, आजीविका, आवास एवं पुनर्वास से जुड़े विभिन्न घटकों को जोड़कर कुल पैकेज निम्नानुसार तय किया गया है—
एससी/एसटी परिवार: ₹13,50,000 प्रति परिवार
ओबीसी/सामान्य वर्ग: ₹13,00,000 प्रति परिवार
अधिकारियों का दावा है कि यह पैकेज छत्तीसगढ़ में अब तक घोषित सबसे संरचित और व्यापक मुआवज़ा संरचनाओं में से एक है।
परियोजना पक्ष का बयान
परियोजना प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि R&R पैकेज का उद्देश्य केवल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को औपचारिक बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे मॉडल पुनर्वास की दिशा में बढ़ना है जो प्रभावित परिवारों को “सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी भविष्य” की गारंटी दे सके।
उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के दौरान सभी प्रावधानों पर खुलकर चर्चा होगी और किसी भी प्रकार की शंका या आपत्ति को गंभीरता से लिया जाएगा।
गारे सेक्टर-1 कोयला परियोजना के लिए जारी यह विस्तृत R&R पैकेज शासन-प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही की पहल के रूप में देखा जा रहा है। आने वाली जनसुनवाई में यह साफ हो जाएगा कि प्रभावित समुदाय इस पैकेज को कितना स्वीकार करता है और किन मुद्दों पर आगे और सुधार या समीक्षा की आवश्यकता महसूस की जाती है।