घरघोड़ा न्यायलय परिसर में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

अमरदीप चौहान/अमरखबर:घरघोड़ा। प्रधान न्यायाधीश माननीय श्री जितेंद्र कुमार जैन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ जी के मार्गदर्शन में एवं श्रीमान अभिषेक शर्मा अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति घरघोड़ा जी के नेतृत्व में तथा सचिव महोदया श्रीमति अंकिता मुदलियार जी के परिपालन में आज दिनांक 30.12.2024 को न्यायालय प्रांगण घरघोड़ा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। पैरालीगल वेलेंटियर्श द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, अपराध पीडित प्रतिकर योजना, मध्यस्थता योजना आदि की जानकारी दी गई। PLV द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक अथवा अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय पाने से वंछित न होने पाए। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं बालक, औद्योगिक कर्मकार, आपदा प्रभावित, दिव्यांगजन एवं जेल में निरूद्ध बंदियों को तथा ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ ले सकता है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते है तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में 15100 राष्ट्रीय हेल्पलाईन नंबर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस शिविर में पूंजीपथरा, घरघोड़ा, तमनार एवं लैलूंगा थाने के पीएलव्ही की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान..✍️