आवास प्लस योजना के तहत 61 पंचायतों में आवास स्वीकृति, प्रभावित ग्रामों को छोड़ने एसडीएम घरघोड़ा के निर्देश

सम्पादक अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायगढ़, जिला-रायगढ़ में आवास प्लस योजना के अंतर्गत 61 पंचायतों में आवास स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि, कुछ ग्राम पंचायतों को एक विशेष कारण से इस योजना से बाहर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा ने एक पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र पॉवर जनरेशन कंपनी (सेक्टर-11) और अन्य पावर कंपनियों से प्रभावित ग्राम पंचायतों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
प्रभावित ग्रामों की सूची में महाराष्ट्र पॉवर जनरेशन कंपनी (सेक्टर-11) के अंतर्गत 14 ग्रामों में से ढोलनारा, रोड़ोपाली, मुड़ागांव, सराईटोला, पाता, कुंजेमुरा, गारे, टिहलीरामपुर और जिंदल पॉवर लिमिटेड 4/1 के अंतर्गत नागरामुड़ा, जिंदल पॉवर लिमिटेड 4/2 एवं 4/3 के अंतर्गत कोसमपाली, सारसमाल, साथ ही छ.ग. स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत बजरमुड़ा शामिल हैं। इन ग्रामों में विस्थापन की प्रक्रिया के चलते आवास स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
अनुविभागीय अधिकारी ने सीईओ जनपद पंचायत तमनार को निर्देश दिए हैं कि इन प्रभावित पंचायतों को छोड़कर शेष पंचायतों में आवास प्लस योजना के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस कदम से प्रभावित ग्रामों के विस्थापन और पुनर्वास को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि योजना का लाभ सही पंचायतों तक पहुंच सके।