अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने सुनाई हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा।

एडिटर जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम घरघोड़ा में अपर सत्र न्यायालय ने शनिवार को एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी रत्थू लाल चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 1,000 रुपये के अर्थदंड का आदेश भी पारित किया।
मामला
थाना लैलूंगा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुंजारा निवासी मृतक राम चौहान की हत्या का मामला दिसंबर 2022 से लंबित था। जानकारी के अनुसार, 2 दिसंबर 2022 को मृतक के रिश्तेदार काशीराम चौहान क्रियाकर्म में शामिल होने गांव से बाहर गए थे। अगले दिन 3 दिसंबर को ग्रामीणों ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि मृतक राम चौहान पर उसके नाती रत्थू लाल चौहान ने हमला किया है।
सूचना पर घर लौटे काशीराम ने देखा कि राम चौहान गंभीर रूप से घायल अवस्था में खाट पर पड़े थे। पूछने पर मृतक ने बताया कि गाय-बैल चराने को लेकर हुए विवाद में रत्थू लाल ने उसे नहर किनारे जमीन में घसीटकर हाथ-मुक्कों और लातों से बेरहमी से पीटा। इस हमले में उसे गंभीर चोटें आईं और 4 दिसंबर की सुबह उसकी मृत्यु हो गई।
न्यायालय की सुनवाई
घटना की रिपोर्ट थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 393/2022 के तहत दर्ज की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के बयान संकलित कर मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात आरोपी रत्थू लाल चौहान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया।
न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पैरवी
राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने मामले की पैरवी की।