अखबारी कागज में खाना परोसना अब भारी पड़ेगा: रायगढ़ में सख्त हुई प्रशासनिक निगरानी, दोषियों पर होगी कानूनी कार्रवाई
फ्रीलांस एडिटर अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायगढ़।
खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में अखबारी कागज के बढ़ते उपयोग को लेकर आखिरकार जिला प्रशासन सख्त हो गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, रायगढ़ ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अखबारी कागज, न्यूजपेपर या किसी भी तरह के प्रिंटेड पेपर में खाने की पैकिंग करना अब न केवल असुरक्षित है, बल्कि कानूनन दंडनीय भी है। विभाग ने नागरिकों और खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे तत्काल प्रभाव से इस प्रथा को बंद करें, क्योंकि अखबार की स्याही में मौजूद रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं।
स्याही में कार्सिनोजेनिक तत्व—भोजन के साथ सीधे शरीर में पहुंचने का खतरा
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार अखबारों में उपयोग की जाने वाली प्रिंटिंग इंक में ऐसे रसायन होते हैं जो कार्सिनोजेनिक यानी कैंसरकारी प्रकृति के होते हैं। गरम या तेलीय खाद्य पदार्थ इन रसायनों को आसानी से सोख लेते हैं, जिससे उपभोक्ता अनजाने में इन हानिकारक तत्वों को भोजन के साथ ग्रहण कर लेते हैं।
कानून क्या कहता है? सख्त प्रावधान लागू
अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायगढ़ ने बताया—
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 एवं 27 के तहत हर खाद्य कारोबारकर्ता की ज़िम्मेदारी है कि वह सुरक्षित, गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री ही उपलब्ध कराए।
पैकेजिंग विनियम, 2018 की कंडिका 3(1) में पैकेजिंग सामग्री के मानक स्पष्ट तय किए गए हैं।
वहीं कंडिका 3(11) सीधे तौर पर कहती है कि अखबार या किसी भी प्रिंटेड पेपर का उपयोग खाद्य पदार्थों को लपेटने, संग्रहण या परोसने के लिए प्रतिबंधित है।
यह स्पष्ट करता है कि नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य कारोबारियों पर अब कड़ी कार्रवाई तय है।
जिला प्रशासन की कार्ययोजना—पहले समझाइश, फिर कार्रवाई
जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने और जागरूकता फैलाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है—
1. शिकायत हेल्पलाइन सक्रिय
राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 9340597097 पर नागरिक सीधे शिकायत कर सकेंगे।
2. परिसरों का निरीक्षण
अखबारी कागज का उपयोग करने वाले खाद्य दुकानों, ठेलों और होटलों का निरीक्षण किया जाएगा।
3. पहली बार गलती पर समझाइश
शुरुआत में सुरक्षित विकल्प सुझाए जाएंगे और लिखित चेतावनी दी जाएगी।
4. चलित खाद्य परीक्षण
फूड वैन के माध्यम से लोगों को यह समझाया जाएगा कि अखबार के उपयोग से कौन-कौन से स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं।
5. नियम तोड़ने पर कठोर दंड
धारा 69 के तहत ऑन-द-स्पॉट जुर्माना,
तथा धारा 55 और 58 के तहत न्यायालय में अभियोजन संभव होगा।
बार-बार चेतावनी के बाद भी नियम तोड़ने वालों पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन की सूचना कहाँ दें?
नागरिक ऐसे मामलों की शिकायत उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिंदल रोड, भगवानपुर, रायगढ़ या विभाग की जन शिकायत प्रणाली में दर्ज करा सकते हैं।
रायगढ़ प्रशासन का यह कदम खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि सख्ती और जागरूकता के संयुक्त प्रयास से शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।
समाचार सहयोगी सिकंदर चौहान