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हाईकोर्ट ने सरपंच चुनाव की मतगणना पुनर्गणना के आदेश को किया निरस्त

सम्पादक जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायगढ़, 24 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने तमनार जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत जीवरी के सरपंच चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए मतों की पुनर्गणना के आदेश को निरस्त कर दिया। यह मामला फरवरी 2025 में हुए पंचायत चुनाव से जुड़ा है, जिसमें डॉक्टर प्रसाद सरपंच पद पर विजयी हुए थे।

चुनाव परिणाम के बाद, डॉक्टर प्रसाद की निकटतम प्रतिद्वंदी मंगली बाई ने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) घरघोड़ा के समक्ष निर्वाचन याचिका दायर कर मतों की पुनर्गणना की मांग की थी। इसके आधार पर, एसडीओ घरघोड़ा ने 9 जुलाई 2025 को मतों की पुनर्गणना का आदेश जारी किया था।

इस आदेश के खिलाफ निर्वाचित सरपंच डॉक्टर प्रसाद ने अपने अधिवक्ताओं श्री आशुतोष मिश्रा, श्री सत्यजीत शर्मा और श्री प्रेम लाल चौहान के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में एसडीओ के आदेश को विधि, प्रक्रिया और छत्तीसगढ़ निर्वाचन याचिका नियमों के विरुद्ध बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई।

याचिका की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्री आशुतोष मिश्रा ने ठोस तर्क प्रस्तुत किए। मामले की समीक्षा के बाद, माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ, न्यायमूर्ति श्री अरविंद वर्मा ने एसडीओ के पुनर्गणना आदेश को रद्द करते हुए प्रकरण को विधि के अनुरूप निर्धारित करने का निर्देश दिया।

यह फैसला ग्राम पंचायत जीवरी के सरपंच चुनाव से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Amar Chouhan

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