25 लाख के गबन में सरपंच निलंबित, राशि की वसूली के आदेश जारी

अमरदीप चौहान/अमरखबर:जांजगीर-चांपा, 8 दिसंबर 2024:
कोटमी सोनार गांव में 15वें वित्त आयोग की राशि से जुड़े 25 लाख रुपये के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अकलतरा जनपद पंचायत के सरपंच रामिन बाई नेताम को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही गबन की गई राशि की वसूली के आदेश भी जारी किए गए हैं।
गबन का खुलासा और जांच रिपोर्ट
ग्राम पंचायत के उपसरपंच सुनीता रात्रे और पंचों की शिकायत पर यह मामला सामने आया। जांच में पाया गया कि सरपंच रामिन बाई नेताम और पंचायत सचिव मोहम्मद इलाही कुरैशी ने बिना प्रस्ताव पारित किए और बिना कोई कार्य कराए, 25 लाख 13 हजार 528 रुपये का गबन किया। यह जांच चार सदस्यीय टीम ने की, जिसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा ने गठित किया था।
जांच रिपोर्ट को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और एसडीएम अकलतरा विक्रांत अनन्त को सौंपा गया। रिपोर्ट के आधार पर सरपंच को निलंबित करते हुए गबन की राशि वसूलने के आदेश दिए गए।
शिकायत और विरोध प्रदर्शन
गबन का मामला उजागर होने के बाद उपसरपंच सुनीता रात्रे और पंचों ने अकलतरा थाने में शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर की मांग की। इसके अलावा, 25 अक्टूबर को अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम
सरपंच के निलंबन के बाद उपसरपंच सुनीता रात्रे ने कहा कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत गबन की राशि की वसूली और सचिव पर भी उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए संदेश
यह मामला सभी निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए एक सख्त संदेश है कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न केवल उनके पद के लिए खतरा है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का कारण भी बन सकता है। जनता के विश्वास को कायम रखना हर जन प्रतिनिधि का कर्तव्य है। ऐसी घटनाएं प्रशासनिक प्रणाली और आम नागरिकों के बीच विश्वास को कमजोर करती हैं। इसलिए, अपने कार्यकाल के दौरान पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
“भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में यह कदम एक उदाहरण है कि कानून और न्याय हमेशा सही पक्ष में खड़े होते हैं।”