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शराब पीकर वाहन चलाना ट्रेलर चालक को पड़ा महंगा , न्यायालय ने थमाया 10 हजार का चालान
रायगढ़ जिले आये दिन हो रही सडक दुर्घटना में अंकुश लगाने के उद्देश्य से शराब पीकर या तेज रफ्तार से गाडी चलाने वालो पर कार्यवाही को लेकर रायगढ़ एसपी दिब्यांग पटेल ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं।
इसी कड़ी में घरघोड़ा पुलिस ने बाय पास में स्पीड बाइकर्स एवं सवारी वाहन चालकों की ब्रीथ एनलाईजर से जाँच कर कार्यवाही किया गया। कार्यवाही के दौरान वाहन क्रमांक CG 13 AV 9909 का ड्राइवर जलिंधर सिदार पिता दुबराज उम्र 30 वर्ष निवासी फगुरम जिला रायगढ़ शराब पीकर वाहन चला रहा था। ड्राइवर को डॉक्टरी परीक्षण कराकर चालान तैयार कर माननीय न्यायालय चंद्राकला देवी साहू के समक्ष पेश किया गया था, जिस पर आज दिनांक 22.07.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा 10,000 /- (दस हजार रू.) के अर्थदंड से दंडित किया गया।