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पूर्व विधायक को 2 करोड़ 68 लाख की ठगी के मामले में 7 साल की सजा, 5 साल में..

अमरदीप चौहान/अमरखबर:जांजगीर-चांपा: 14 साल पहले चांपा में एक चिटफंड कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने राजस्थान के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माना किया है। यह मामला वर्ष 2010 में चांपा के लायंस चौक पर स्थापित गरिमा होम एंड रियल स्टेट कंपनी द्वारा निवेशकों से 2 करोड़ 68 लाख रुपये ठगने का है। कंपनी ने निवेशकों को 5 साल में उनकी राशि दोगुनी करने का झांसा दिया था, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी पूंजी जमा की थी।जिला अभियोजन अधिकारी नंद कुमार पटेल के अनुसार, इस कंपनी ने रकम दोगुनी करने का वादा किया और इसके लिए एजेंटों की नियुक्ति भी की।

जैसे ही 5 साल की अवधि समाप्त हुई, कंपनी के सभी कर्मचारी कार्यालय में ताला लगाकर फरार हो गए। निवेशकों को जब इसकी जानकारी हुई, तो उन्होंने चांपा थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में यह सामने आया कि इस ठगी के मामले में मुख्य आरोपी बनवारी लाल कुशवाहा थे, जो पहले राजस्थान की धौलपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे। उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस ने बनवारी लाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया और अभियोग पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट में गवाहों के बयान लिए गए और बांड पेपर का अवलोकन किया गया, जिससे ठगी की पुष्टि हुई।

5 साल तक चली सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर, सर्व विजय अग्रवाल ने पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, उन्हें 30-30 हजार रुपये के दो जुर्माने (कुल 60,000 रुपये) भी लगाए गए। चिटफंड अधिनियम के तहत उन्हें 3 साल की अतिरिक्त सजा और 3,000 रुपये जुर्माना भी दिया गया। कोर्ट ने पुलिस को निर्देशित किया है कि फरार अन्य आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाए।

जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान..✍️

Amar Chouhan

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