नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ में दर्ज हुई पहली FIR
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के थाना रेंगाखार में दर्ज हुई FIR
अमरखबर 1 जुलाई 2024 से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं।इन प्रभावी हुए कानूनों के तहत ही अब आपराधिक मामलों पर कार्रवाई की जाएगी।
नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता यानी BNS लागू होने के कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला कबीरधाम में पहली एफआईआर दर्ज की गई।
पुलिस ने मारपीट की घटना की शिकायत में कार्रवाई करते हुए बीएनस की धारा 296,351(2). के तहत पहला FIR दर्ज किया है।
नक्सल प्रभावित कबीरधाम जिले में कबीरधाम पुलिस ने मारपीट मामले में नए कानून की मूल भावना (पीड़ित को त्वरित न्याय) के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुए BNS की धारा 296,351(2) के तहत पहला FIR दर्ज किया. यह FIR 1 जुलाई, 2024 की सुबह 12 बजे दर्ज किया गया।
यह है मामला:- पीड़ित इतवारी पंचेश्वर निवासी मोहनटोला ने पुलिस को लिखित सूचना दी कि आरोपी गोलू ठाकरे ट्रैक्टर के कागजात नही दे रहा है,कहते हुए पीड़ित के साथ मारपीट व गालीगलौज किया। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना रेंगाखार में पीड़ित द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर रात 12.30 बजे आरोपी के खिलाफ BNS की धारा के तहत FIR दर्ज किया गया।