गुरुश्री प्लांट में मजदूर की मौत मामले में ठेकेदार पर F.I.R. दर्ज
रायगढ़। गुरूश्री प्लांट देलारी में शेड पर चढ़ कर मरम्मत करने के दौरान ऊंचाई से गिरने पर हुई मौत केे मामले में बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य कराया जाना पाये जाने पर पुलिस ने ठेकेदार के विरूद्ध जुर्म दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उक्त मामला पूंजीपथरा थाना क्षेत्र का है।
इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक पुंजीपथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देलारी में संचालित गुरू श्री प्लांट में विगत 27 जुलाई को छर्राटांगर निवासी श्रमिक जगलेश्वर राठिया शेड के उपर चढ़ कर शीट रिपेयरिंग का काम कर रहा था। शीट के अचानक टुटने से जगलेश्वर का पैर फिसल गया और ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे गंभीर चोट आई थी। श्रमिक को जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
अस्पताल से मिली तहरीर पर पूंजीपथरा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया था। वहीं जांच में ठेकेदार खलील मोहम्मद द्वारा बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ऊंचाई में चढ़ा कर काम करवाने की बात सामने आई। इस पर पुलिस ने ठेकेदार खलील मोहम्मद के विरूद्ध बीएनएस की धारा 106 (1) के तहत जुर्म दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।