ऐसे अधिवक्ताओं को तब तक अधिवक्ता व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि वह भारतीय विधिज्ञ परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण न कर लें, तब तक ऐसे अधिवक्ताओं का लायसेंस स्वतः ही निलंबित माना जायेगा
बिलासपुर। छग हाईकोर्ट बार एसोशियेशन ने स्पष्ट किया हैं कि ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने विधि की परीक्षा वर्ष 2010 के पश्चात् उत्तीर्ण किया है तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा नामांकित किया गया है, उक्त अधिवक्ता को परिषद कार्यालय द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद नई दिल्ली के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ता व्यवसाय किये जाने हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उक्त अधिवक्ता द्वारा यदि अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया गया है तथा प्रोविजनल सर्टिफिकेट का समयावधि पूर्ण हो चुका है, ऐसे अधिवक्ताओं को प्रदेश के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है तथा ऐसे अधिवक्ताओं को तब तक अधिवक्ता व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि वह भारतीय विधिज्ञ परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण न कर लें, तब तक ऐसे अधिवक्ताओं का लायसेंस स्वतः ही निलंबित माना जायेगा।